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निलंबित IAS अधिकारी पूजा सिंघल को SC से झटका, जेल में मनेगी दिवाली

खूंटी मनी लॉन्ड्रिंग केस में आरोपी निलंबित IAS अधिकारी पूजा सिंघल की जमानत याचिका पर 1 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा.

Updated on: 01 Nov 2023, 06:38 PM

highlights

  • पूजा सिंघल को SC से झटका
  • जेल में मनेगी दिवाली
  • 21 साल की उम्र में बनी IAS अधिकारी

Ranchi:

खूंटी मनी लॉन्ड्रिंग केस में आरोपी निलंबित IAS अधिकारी पूजा सिंघल की जमानत याचिका पर 1 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा. वहीं, मामले की सुनवाई को लेकर ईडी ने कोर्ट को जानकारी दी है कि कुछ लोगों से पूछताछ की गई है और जल्द ही कुछ अन्य लोगों से भी पूछताछ की जा सकती है. बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद आगामी 1 दिसबंर की तारीख तय की. वहीं, पूजा सिंघल के वकील ने कोर्ट में यह बताया कि 43 लोगों की गवाही होनी है, जहां अब तक महज 4 लोगों की गवाही हुई है. 

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वहीं, पूजा सिंघल ने सुप्रीम कोर्ट में बीमारी का हवाला देते हुए जमानत की गुहार लगाई है. जिसके बाद कोर्ट ने पूजा को अपनी मेडिकल रिपोर्ट पेश करने को कहा. जिससे जुड़ा समन जल्द जारी कर दिया जाएगा. बता दें कि पूजा को अदालत से अंतरिम जमानत मिली थी. 

क्या है आरोप?

खूंटी में 2009-2010 के बीच मनरेगा घोटाले का मामला उजागर हुआ था. उस समय पूजा सिंघल डीसी थी. वहीं, मनरेगा घोटाला मामले में ईडी ने पूजा सिंघल को 11 मई, 2022 को गिरफ्तार किया था. जिसके बाद उन्हें जेल भेज दिया गया. 

21 साल की उम्र में बनी IAS अधिकारी

बता दें कि पूजा सिंघल महज 21 साल की उम्र में आईएएस बन गई थीं और वह 2000 बैच की IAS अधिकारी हैं. जब ईडी ने सिंघल के घर में छापेमारी मारी थी तो 19 करोड़ रुपये के साथ कई जरूरी दस्तावेज भी प्राप्त हुए थे. पूजा ने बिजनेसमैन अभिषेक झा से दूसरी शादी की थी.