सर्वजन पेंशन योजना: झारखंड के जरूरतमंदों को ₹1,000 मासिक पेंशन की गारंटी

झारखंड सरकार की सर्वजन पेंशन योजना के तहत बुजुर्गों, विधवाओं, निराश्रित महिलाओं, दिव्यांगों और अन्य पात्र वर्गों को ₹1,000 प्रति माह पेंशन दी जाती है. योजना का उद्देश्य सभी योग्य नागरिकों को समावेशी सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है.

झारखंड सरकार की सर्वजन पेंशन योजना के तहत बुजुर्गों, विधवाओं, निराश्रित महिलाओं, दिव्यांगों और अन्य पात्र वर्गों को ₹1,000 प्रति माह पेंशन दी जाती है. योजना का उद्देश्य सभी योग्य नागरिकों को समावेशी सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है.

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Ravi Prashant
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Old Pension Scheme

Pension Scheme Photograph: (nn)

झारखंड सरकार ने राज्य के कमजोर और वंचित नागरिकों को आर्थिक संबल प्रदान करने के उद्देश्य से सर्वजन पेंशन योजना को प्रभावी रूप से लागू किया है. यह योजना Department of Women, Child Development & Social Security, Government of Jharkhand द्वारा संचालित की जा रही है. योजना के अंतर्गत पात्र लाभार्थियों को हर माह सुनिश्चित पेंशन प्रदान की जाती है.

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योजना का उद्देश्य

सर्वजन पेंशन योजना का मुख्य उद्देश्य बुजुर्गों, विधवाओं, निराश्रित महिलाओं, दिव्यांग व्यक्तियों, आदिम जनजातियों और एचआईवी या एड्स से पीड़ित नागरिकों को सामाजिक सुरक्षा देना है. इस योजना के तहत पहले से मौजूद आयु संबंधी प्रतिबंधों को समाप्त कर अधिक समावेशी व्यवस्था लागू की गई है, ताकि सभी पात्र नागरिकों को पेंशन का लाभ मिल सके.

पेंशन राशि और भुगतान व्यवस्था

योजना के अंतर्गत प्रत्येक पात्र लाभार्थी को ₹1,000 प्रति माह की पेंशन दी जाती है. राज्य सरकार ने यह भी सुनिश्चित किया है कि पेंशन राशि हर महीने की 5 तारीख तक लाभार्थियों को समय पर प्राप्त हो जाए. नियमित भुगतान से लाभार्थियों को दैनिक जरूरतों और स्वास्थ्य संबंधी खर्चों में सहायता मिलती है.

पात्रता मानदंड क्या है? 

योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक का झारखंड का स्थायी निवासी होना अनिवार्य है. वरिष्ठ नागरिकों की न्यूनतम आयु 60 वर्ष तय की गई है. निराश्रित महिलाओं के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष और दिव्यांग व्यक्तियों के लिए न्यूनतम आयु 5 वर्ष निर्धारित है. इसके अतिरिक्त विधवाएं, आदिम जनजातियों से जुड़े लोग और एचआईवी या एड्स से पीड़ित व्यक्ति भी इस योजना के लिए पात्र हैं.

आवेदन प्रक्रिया क्या है? 

सर्वजन पेंशन योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया ऑफलाइन रखी गई है. ग्रामीण क्षेत्रों में आवेदक को ब्लॉक विकास अधिकारी के कार्यालय और शहरी क्षेत्रों में अंचल अधिकारी के कार्यालय में जाकर आवेदन पत्र प्राप्त करना होता है. आवेदन पत्र में सभी अनिवार्य जानकारी भरकर आवश्यक दस्तावेज संलग्न करने के बाद उसे संबंधित कार्यालय में जमा करना होता है. आवेदन जमा करने के बाद रसीद या पावती प्राप्त करना आवश्यक है.

क्या क्या लगेंगे दस्तावेज?

आवेदन के लिए मतदाता पहचान पत्र अनिवार्य है. दिव्यांग आवेदकों के लिए दिव्यांगता प्रमाण पत्र और एचआईवी या एड्स से पीड़ित व्यक्तियों के लिए मेडिकल प्रमाण पत्र आवश्यक है. आवश्यकता पड़ने पर विभाग अन्य सहायक दस्तावेज भी मांग सकता है.

योजना का सामाजिक महत्व

विशेषज्ञों का मानना है कि सर्वजन पेंशन योजना झारखंड में सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करती है. यह योजना आर्थिक सहायता के साथ-साथ समाज के कमजोर वर्गों को सम्मानजनक जीवन जीने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है.

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