झारखंड: कोर्ट ने 'मोदी चोर है' वाले बयान पर राहुल गांधी को जारी किया समन, 22 फरवरी को होना है हाजिर

झारखंड की रांची सिविल अदालत ने शनिवार को मानहानि एक मामले में सुनवाई करते हुए कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के खिलाफ समन जारी किया है.

झारखंड की रांची सिविल अदालत ने शनिवार को मानहानि एक मामले में सुनवाई करते हुए कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के खिलाफ समन जारी किया है.

author-image
Deepak Pandey
एडिट
New Update
झारखंड: कोर्ट ने 'मोदी चोर है' वाले बयान पर राहुल गांधी को जारी किया समन, 22 फरवरी को होना है हाजिर

कांग्रेस नेता राहुल गांधी( Photo Credit : न्यूज स्टेट)

झारखंड की रांची सिविल अदालत ने शनिवार को मानहानि एक मामले में सुनवाई करते हुए कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के खिलाफ समन जारी किया है. कोर्ट ने राहुल गांधी को 22 फरवरी को हाजिर होकर या अधिवक्ता के माध्यम से अपना पक्ष रखने का आदेश दिया है. न्यायिक दंडाधिकारी कुमार विपुल की अदालत में अधिवक्ता प्रदीप मोदी की ओर से दर्ज कराए गए 20 करोड़ रुपये की मानहानि के मामले में शनिवार को सुनवाई हुई. कोर्ट ने सुनवाई के बाद राहुल गांधी के खिलाफ समन जारी किया है.

Advertisment

यह भी पढ़ेंःअहमदाबाद से कांग्रेस नेता हार्दिक पटेल गिरफ्तार, राजद्रोह मामले में जारी था वारंट

बता दें कि वकील प्रदीप मोदी ने सिविल कोर्ट में एक शिकायत वाद दर्ज कराई है, जिसमें कहा है कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान रांची के मोरहाबादी मैदान में कांग्रेस की सभा में नरेंद्र मोदी, नीरव मोदी, ललित मोदी का नाम लेने के साथ कहा कि जिनके नाम के आगे मोदी है, वे सभी चोर हैं.

शिकायतवाद संख्या (1993/19) में कहा गया कि सारे मोदी को चोर कहना निंदनीय व दिल को ठेस पहुंचाने वाला है. शिकायतकर्ता ने अदालत से राहुल गांधी के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करने का आग्रह किया है. उन्होंने कहा कि राहुल गांधी का वक्तव्य बचकाना हरकत है. कर्नाटक के कोलार में इसी तरह का भाषण दिया था.

rahul gandhi Congress Leader Ranchi Civil Court Modi Chor Hai
      
Advertisment