logo-image

मनी लॉन्ड्रिंग मामले में IAS पूजा सिंघल को जमानत नहीं, 3 अगस्त को फिर होगी पेशी

पूजा सिंघल की आज जमानत याचिका को लेकर विशेष अदालत में पेशी हुई और सुनवाई के बाद कोर्ट से पूजा सिंघल को जमानत नहीं मिली. कोर्ट ने मामले में अगली सुनवाई की तारीख 3 अगस्त को निर्धारित की है.

Updated on: 26 Jul 2022, 07:30 PM

Ranchi:

मनी लॉन्ड्रिंग मामले में निलंबित IAS पूजा सिंघल को अभी जमानत के लिए इंतजार करना होगा. पूजा सिंघल की आज जमानत याचिका को लेकर विशेष अदालत में पेशी हुई और सुनवाई के बाद कोर्ट से पूजा सिंघल को जमानत नहीं मिली. कोर्ट ने मामले में अगली सुनवाई की तारीख 3 अगस्त को निर्धारित की है. आज कोर्ट में सुनवाई के दौरान ED ने जवाब दायर करने के लिए समय की मांग की है. इस कारण मामले में सुनवाई के लिए तीन अगस्त अगली तारीख के तौर पर निर्धारित की गई है.

ED ने 11 मई को प्राथमिकी दर्ज की थी

आपके बता दें कि 11 मई को ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूजा सिंघल के खिलाफ FIR दर्ज करवाई थी. जिसके बाद ईडी ने पूजा सिंघल को गिरफ्तार कर लिया था और उसके बाद 14 दिनों तक उन्हें रिमांड पर रखा गया और उनसे पूछताछ की थी, जिसके बाद पूजा सिंघल को 25 मई को कोर्ट में पेश किया गया. उसके बाद पूजा सिंघल को न्यायिक हिरासत में ले लिया गया और जेल भेज दिया गया, तब से वो जेल में ही बंद है.

साल 2008-09 और 2009-10 में झारखंड के खूंटी जिले में मनरेगा घोटाला हुआ. 16 फरवरी 2009 से 19 जुलाई 2010 तक पूजा सिंघल खूंटी की डीसी थीं. पूजा सिंघल ने मनरेगा के लिए इंजीनियर को 18.06 करोड़ का एडवांस दिया. 2011 में खूंटी और अड़की थाने में इंजीनियर राम विनोद सिन्हा और आरके जैन के खिलाफ मामला दर्ज हुआ. जुलाई 2011 में संबंधित मामला निगरानी में दर्ज हुआ. 18 मई 2012 को ED ने मनरेगा घोटाले में FIR दर्ज की. 28 नवंबर 2018 को इंजीनियर ने मनरेगा में 20% कमीशन देने की बात स्वीकारी. 6 मई 2022 को ईडी ने पूजा सिंघल समेत अन्य लोगों के ठिकानों पर छापेमारी की. 7 मई 2022 को सीए सुमन कुमार सिंह की गिरफ्तारी हुई. 8 मई 2022 को ईडी ने पूजा सिंघल के पति अभिषेक झा से पूछताछ की. 10 मई 2022 को पूजा सिंघल से ED ने पूछताछ की. 11 मई 2022 को पूजा सिंघल को गिरफ्तार कर लिया गया. 12 मई 2022 को पूजा सिंघल को सस्पेंड कर दिया गया.