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झारखंड में लॉकडाउन प्रतिबंधों को 31 अगस्त तक बढ़ाया गया

राज्य सरकार के प्रवक्ता ने बताया कि राज्य आपदा प्रबंधन समिति ने इस आशय की अधिसूचना बृहस्पतिवार को जारी की. अधिसूचना में बताया गया है कि 29 जुलाई को केन्द्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जारी अनलॉक-3 के निर्देशों को झारखंड में एक अगस्त से लागू कर दिया जायेगा.

Updated on: 31 Jul 2020, 07:51 AM

रांची:

झारखंड सरकार ने केन्द्र सरकार के दिशानिर्देशों के अनुरूप राज्य में अनलॉक- तीन की घोषणा की, जिसके तहत निरुद्ध क्षेत्र के बाहर लॉकडाउन प्रतिबंधों को 31 अगस्त तक के लिए बढ़ा दिया गया है. राज्य सरकार के प्रवक्ता ने बताया कि राज्य आपदा प्रबंधन समिति ने इस आशय की अधिसूचना बृहस्पतिवार को जारी की. अधिसूचना में बताया गया है कि 29 जुलाई को केन्द्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जारी अनलॉक-3 के निर्देशों को झारखंड में एक अगस्त से लागू कर दिया जायेगा.

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इसके तहत पहले से जारी सभी छूट पूर्ववत लागू रहेंगी. राज्य में शिक्षण संस्थानों को खोलने के बारे में कोई निर्णय नहीं लिया गया है. इसके अलावा सिनेमा हाल और मॉल खोलने के बारे में भी कोई फैसला नहीं किया गया है. राज्य में केन्द्र के दिशानिर्देशों के अनुरूप जिम खोलने के बारे में अभी कोई फैसला नहीं किया गया है.