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लॉ छात्रा दुष्कर्म मामला : झारखंड में 11 लोगों को उम्रकैद की सजा

अदालत ने 26 फरवरी को मामले में 11 लोगों को दोषी ठहराया था और मामले में सोमवार तक के लिए सजा को सुरक्षित रख लिया था.

Updated on: 03 Mar 2020, 11:01 AM

Ranchi:

रांची की एक अदालत ने लॉ की एक छात्रा से दुष्कर्म के मामले में सोमवार को 11 दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई. अदालत ने 26 फरवरी को मामले में 11 लोगों को दोषी ठहराया था और मामले में सोमवार तक के लिए सजा को सुरक्षित रख लिया था.

जिला न्यायाधीश नवनीत कुमार की अदालत ने दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाते हुए प्रत्येक पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया. अदालत ने कुलदीप उरांव, सुनील उरांव, संदीप तिर्की, अजय मुंडा, राजन उरांव, नवीन उरांव, बसंत कच्छप, रवि उरांव, रोहित उरांव, सुनील मुंडा और ऋषि उरांव को दोषी पाया.

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गौरतलब है कि नेशनल लॉ विश्वविद्यालय की एक छात्रा के साथ पिछले साल 26 नवंबर को सामूहिक दुष्कर्म किया गया था. वह स्कूटी पर अपने पुरुष मित्र के साथ कॉलेज लौट रही थी. स्कूटी पर पेट्रोल खत्म हो गया और उन्होंने एक वाहन में लिफ्ट मांगी. जिसके बाद दोषियों ने उसका अपहरण कर लिया और उसके साथ दुष्कर्म किया. 

पीड़िता ने 27 नवंबर को कांके पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई थी. फॉरेंसिक रिपोर्ट में 12 लोगों द्वारा दुष्कर्म किए जाने की पुष्टि हुई है. एक आरोपी किशोर है और उसकी सुनवाई किशोर न्यायालय में च