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झारखंड अनलॉकः सप्ताह में 5 दिन शाम 4 बजे तक खुलेगा बाजार, वीकेंड में रहेगा लॉकडाउन

वीकेंड लॉकडाउन अभी भी जारी रहेगा. सीएम आवास पर हुई राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकार की बैठक में इस बात पर एक मत रहा कि फिलहाल वीकेंड लॉकडाउन राज्य के लिए जरूरी है.

Updated on: 15 Jun 2021, 04:29 PM

highlights

  • स्वास्थ्य सेवाओं और संबंधित दुकानों को छूट दी गई है
  • अन्य दिनों में सभी दुकानें खाेलने पर भी सहमति हुई

झारखंड:

देशभर में कोरोना के मामलों में आई गिरावट के बाद अब राज्य सरकारें भी लॉकडाउन में कुछ ढील दी हैं. इसी कड़ी में झारखंड सरकार ने भी अनलॉक 2.0 को लेकर गाइडलाइंस जारी की दी हैं. लोगों की परेशानी को देखते हुए हेमंत सरकार ने कई तरह की राहत भी इस दौरान दी है. हालांकि वीकेंड लॉकडाउन अभी भी जारी रहेगा. सीएम आवास पर हुई राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकार की बैठक में इस बात पर एक मत रहा कि फिलहाल वीकेंड लॉकडाउन राज्य के लिए जरूरी है. सभी सरकारी और निजी कार्यालयों को अब शाम 4 बजे तक 50% मानव संसाधन के साथ खोलने की अनुमति है. फल और किराना समेत सभी दुकानें शनिवार शाम 4 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक बंद रहेंगी. स्वास्थ्य सेवाओं और संबंधित दुकानों को छूट दी गई है.

अन्य दिनों में सभी दुकानें खाेलने पर भी सहमति हुई. हालांकि दुकानें शाम 4 बजे तक की खोली जा सकेंगी. हेमंत सोरेन सरकार ने अनलॉक 2 के तहत राज्य की जनता को कई तरह की राहत दी है . हालांकि इन सभी छूट से अभी पूर्वी सिंहभूम जिला अछूता रहेगा और वहां पर कोरोना के मामलों को देखते हुए पाबंदियां जारी रहेंगी. 

क्या मिली छूट और क्‍या हैं पाबंदियां

1. पूर्वी सिंहभूम जिले को छोड़ कर सभी जगह दुकानें दोपहर 4 बजे तक खोली जा सकेंगी.

2. पूर्वी सिंहभूम जिले में कपड़ा, जूता, cosmetic और आभूषण की दुकानों को छोड़ कर बाकी सब दुकानें 4 बजे तक खुल सकेंगी.

3. सभी सरकारी एवं निजी कार्यालय 1/3 मानव संसाधन के साथ 4 बजे तक खुल सकेंगे.

4. शनिवार शाम 4 बजे से सोमवार के सुबह 6 बजे तक सभी दुकानें ( सब्जी-फल - किराना की दुकान सहित) बंद रहेंगी. इस दौरान मेडिकल स्टोर और स्वास्‍थ सेवा से जुड़े अन्य प्रतिष्ठान खोले जा सकेंगे.

5. रेस्तरां से भोजन की होम डिलीवरी और टेकअवे की अनुमति होगी.

6. शॉपिंग माल, सिनेमा हॉल, क्लब, बार, banquet हॉल, मल्टीप्लेक्स और बड़े ‌डिपार्टमेंटल स्टोर बंद रहेंगे.

7. स्टेडियम, जिम, स्विमिंग पूल और पार्क बंद रहेंगे.

8. समस्त शैक्षणिक संस्थान बंद रहेंगे.

9. आंगनबाड़ी केंद्र बंद रहेंगे पर लाभुकों को घर पर खाद्य सामग्री उपलब्ध करवाई जाएगी.

10. 5 व्यक्ति से अधिक के एक स्‍थान पर जमा होने पर पाबंदी रहेगी.

11. विवाह में अधिकतम 11 व्यक्ति शामिल हो सकते हैं और अंतिम संस्कार में अधिकतम 20 व्यक्ति.

12. धार्मिक स्थल श्रद्धालुओं के लिए बंद रहेंगे.

13. जुलूस पर रोक जारी रहेगी.

14. बस परिवहन पर रोक जारी रहेगी.

15. राज्य के द्वारा कराने वाली परीक्षा स्थगित रहेंगी.

16. मेला और प्रदर्शनी पर रोक जारी रहेगी.

17. निजी वाहन से एक जिले से दूसरे जिले जाने के लिए, दूसरे राज्य से झारखंड आने के लिए या झारखंड से दूसरे राज्य जाने के लिए ई पास आवश्यक होगा.

18. कुछ अपवाद को छोड़कर दूसरे राज्य से झारखंड आने वाले को 7 दिन का होम quarantine अनिवार्य होगा.

19. सार्वजानिक स्थान पर मास्क पहनना और सामजिक दूरी बनाए रखना अनिवार्य है.

20. आदेश के उल्लंघन की स्थिति में आपदा प्रबंधन अधिनियम की सुसंगत धारा अंतर्गत प्राथमिकी दर्ज कर कार्यवाही की जाएगी.