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झारखंड: राजद नेता लालू प्रसाद यादव रांची के रिम्स पहुंचे

चारा घोटाला: रांची में सीबीआई की विशेष अदालत ने डोरंडा ट्रेजरी केस में राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव ( RJD leader Lalu Prasad Yadav ) को दोषी ठहराया है.

Updated on: 15 Feb 2022, 05:42 PM

नई दिल्ली:

चारा घोटाला: रांची में सीबीआई की विशेष अदालत ने डोरंडा ट्रेजरी केस में राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव ( RJD leader Lalu Prasad Yadav ) को दोषी ठहराया है. RJD प्रमुख लालू प्रसाद के वकील ने बताया कि रांची में सीबीआई की विशेष अदालत ने जेल अधिकारियों को उनके खराब स्वास्थ्य के आधार पर उन्हें रिम्स भेजने का आदेश दिया। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राजद के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव चारा घोटाले में सातवीं बार जेल जायेंगे. रांची स्थित सीबीआई की स्पेशल कोर्ट नेडोरंडा ट्रेजरी से 139.5 करोड़ की अवैध निकासी के मामले में मंगलवार को दोषी करार दिया है। इसके तुरंत बाद उन्हें न्यायिक हिरासत में ले लिया है. लालू प्रसाद यादव ने सीबीआई अदालत में दरख्वास्त लगाई है कि उनका स्वास्थ्य बेहद खराब है. इस आधार पर उन्हें जमानत दी जाये या न्यायिक हिरासत में रिम्स (राजेंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज) भेजा जाये। अदालत इस दख्वास्त पर अपराह्न् 2 बजे सुनवाई करेगी.

इस मामले में लालू प्रसाद यादव को कितने वर्षों की सजा होती है, इसपर अदालत आगामी 21 फरवरी को फैसला करेगी. लालू प्रसाद यादव के अलावा 74 अन्य अभियुक्तों को भी अदालत ने दोषी पाया है, जबकि 24 अभियुक्तों को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया गया है. दोषी ठहराये गये अभियुक्तों में पूर्व सांसद जगदीश शर्मा, बिहार की लोक लेखा समिति के तत्कालीन अध्यक्ष ध्रुव भगत भी शामिल हैं. 36 अभियुक्तों को तीन वर्ष तक की सजा सुनायी गयी है। दोषी ठहराये गये सभी अभियुक्तों पर जुर्माना भी लगाया गया है.