Jharkhand News: पूर्व मंत्री सरयू राय के खिलाफ FIR दर्ज कराने के निर्देश
पूर्वी जमशेदपुर से विधायक और पिछली सरकार में मंत्री रहे सरयू राय से जुड़े एक जनहित याचिका में झारखंड हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए याचिकाकर्ता को पहले इस मामले में प्राथमिकी दर्ज कराने का निर्देश दिया है.
highlights
- पूर्व मंत्री सरयू राय की बढ़ सकती हैं मुश्किलें
- भ्रष्टाचार के मामले में FIR दर्ज कराने के निर्देश
- हाईकोर्ट ने PIL याचिकाकर्ता को दिया निर्देश
Ranchi:
झारखंड के पूर्व मंत्री सरयू राय से जुड़े एक जनहित याचिका पर आज झारखंड हाईकोर्ट में सुनावाई हुई. मामले की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने सरयूराय के खिलाफ FIR दर्ज कराने का निर्देश दिया है. हाईकोर्ट ने कहा है कि पहले याची मामले में एफआईआर दर्ज कराए. हाईकोर्ट ने पाया कि याची द्वारा मामले में एफ.आई.आर. दर्ज कराने का प्रयास नहीं किया गया था. मिली जानकारी के मुताबिक, पूर्वी जमशेदपुर से विधायक और पिछली सरकार में मंत्री रहे सरयू राय से जुड़े एक जनहित याचिका में झारखंड हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए याचिकाकर्ता को पहले इस मामले में प्राथमिकी दर्ज कराने का निर्देश दिया है.
दरअसल, विनय कुमार सिंह ने एक जनहित याचिका दायर कर विधायक सरयू राय पर मंत्री रहते छोटे छोटे मामले में भ्रष्टाचार का आरोप लगाया था, शिकायतकर्ता ने खाद्य आपूर्ति रहते अपने एनजीओ समेत अन्य माध्यम से गड़बड़ी का आरोप लगाया है. इसको लेकर एसीबी से शिकायत की गई थी पर कारवाई नही हुई तो झारखंड हाई कोर्ट का रुख करते हुए एक जनहित याचिका दाखिल किया था जिस पर सुनवाई हुई.
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हाईकोर्ट में सुनवाई के बाद याचिकाकर्ता के वकील ने बताया कि अदालत ने इसे प्राथमिकी से जुड़ा मामला बताया है. अदालत ने उन्हें निर्देश दिया है कि वह जाकर प्राथमिक दर्ज कराएं हालांकि उन्होंने अदालत को यह बताया कि प्राथमिक दर्ज नहीं होगी. ऐसे में अदालत ने कहा है कि आप जाएं आपकी प्राथमिकी दर्ज कराई जाएगी. वहीं, इस मामले में राज्य सरकार के अधिवक्ता का कहना है प्रार्थी ने अपनी याचिका कोर्ट से वापस ले ली है, क्योंकि उन्होंने याचिका दाखिल करने से पहले प्राथमिकी दर्ज कराने की कोशिश नहीं की थी. इसलिए उन्हें पहले प्राथमिक दर्ज कराने की लिबर्टी हाईकोर्ट द्वारा दी गई है. अगर प्राथमिकी नहीं दर्ज की जाती है तो मामले में हाईकोर्ट हस्तक्षेप करेगा.
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