Jharkhand News: अग्रवाल बंधु हत्याकांड में बड़ा फैसला, तीनों दोषियों को उम्रकैद की सजा

अग्रवाल बंधु हत्याकांड में आज अपर न्यायायुक्त विशाल श्रीवास्तव की अदालत ने बड़ा फैसला सुनाते हुए मुख्य आरोपी लोकेश चौधरी समेत तीनों दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है.

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Jatin Madan
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फाइल फोटो( Photo Credit : फाइल फोटो)

अग्रवाल बंधु हत्याकांड में आज अपर न्यायायुक्त विशाल श्रीवास्तव की अदालत ने बड़ा फैसला सुनाते हुए मुख्य आरोपी लोकेश चौधरी समेत तीनों दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है. तीनों आरोपियों को कोर्ट ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए सजा सुनाई. इससे पहले सोमवार को सुनवाई के बाद कोर्ट ने उन्हें इस मामले में दोषी करार दिया था. सुनवाई के दौरान आज कोर्ट में सभी आरोपी मौजूद रहे. बता दें, हेमंत अग्रवाल और महेंद्र अग्रवाल की हत्याकांड में चार आरोपी जेल में बंद थे.

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हत्याकांड में चार आरोपी जेल में थे बंद 

वहीं, मामले में सुनवाई के दौरान कोर्ट ने मामले में शामिल 4 आरोपियों में से 3 को दोषी ठहराया था. जिसमें न्यूज चैनल के मालिक लोकेश कुमार चौधरी, लोकेश का बॉडीगार्ड सुनील सिंह और गार्ड धर्मेंद्र कुमार तिवारी के नाम शामिल है. वहीं, चौथा आरोपी ड्राइवर रवि शंकर लाल था जिसे कोर्ट ने निर्दोष ठहराते हुए बरी किया है. कोर्ट ने दोषी ठहराए जाने के बाद तीनों आरोपी को जेल भेजा था जबकि एक आरोपी ड्राइवर रवि शंकर की रिहाई का आदेश दिया था. ये मामला 6 मार्च 2019 का है. जब अग्रवाल बंधु की पैसे के लेन देन को लेकर हुए विवाद में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी.

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क्या है मामला?

  • 6 मार्च 2019 को अग्रवाल बंधु की हत्या.
  • हेमंत अग्रवाल और महेंद्र अग्रवाल की गोली मारकर की गई हत्या.
  • लोकेश चौधरी ने लालपुर निवासी व्यवसायी अग्रवाल बंधु को बुलाया.
  • आरोपी ने दोनों भाइयों को न्यूज़ चैनल के ऑफिस में आने को कहा.
  • पैसे की लेन-देन को लेकर दोनों पक्षों के बीच विवाद शुरू हो गया.
  • लोकेश चौधरी ने दोनों भाई हेमंत और महेंद्र अग्रवाल को गोली मार दी.
  • गोली लगने से दोनों भाइयों की मौके पर ही मौत हो गई.

HIGHLIGHTS

  • अग्रवाल बंधु हत्याकांड में बड़ा फैसला
  • मुख्य आरोपी लोकेश चौधरी समेत तीनों दोषियों को उम्रकैद
  • हत्याकांड में चार आरोपी जेल में थे बंद 
  • अदालत ने तीन को दी सजा... 1 को किया बरी

Source : News State Bihar Jharkhand

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