शादी का झांसा देकर दिव्यांग लड़की का यौन शोषण करने वाले को कोर्ट ने सुनाई 10 साल की सजा

Jharkhand, Dumka, Premkant Manjhi, sexual abuse, 10 years imprisonment, कोर्ट ने आरोपी पर 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. जुर्माना की राशि अदा नहीं करने पर उसे एक साल अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी.

Jharkhand, Dumka, Premkant Manjhi, sexual abuse, 10 years imprisonment, कोर्ट ने आरोपी पर 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. जुर्माना की राशि अदा नहीं करने पर उसे एक साल अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी.

author-image
yogesh bhadauriya
New Update
शादी का झांसा देकर दिव्यांग लड़की का यौन शोषण करने वाले को कोर्ट ने सुनाई 10 साल की सजा

दुमका के जामा थाना क्षेत्र का मामला

झारखंड के दुमका के द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश पवन कुमार की अदालत ने जामा थाना क्षेत्र के पास एक गांव में रहने वाली दोनों पैरों से दिव्यांग युवती से यौन शोषण मामले में प्रेमकांत मांझी को 10 साल कैद की सजा सुनायी है. कोर्ट ने आरोपी पर 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. जुर्माना की राशि अदा नहीं करने पर उसे एक साल अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी. बतादें 18 दिसम्बर 2015 को दिव्यांग युवती ने अपने पिता के साथ दुमका पहुंचकर तत्कालीन डीएसपी पितांबर सिंह खेरवार से मिलकर आप-बीती सुनाई थी.

Advertisment

यह भी पढ़ेें- मुजफ्फरपुर दौरे पर गए सीएम नीतीश कुमार का हुआ विरोध, गाड़ी पर फेंकी स्याही

युवती ने बताया कि तपसी गांव के प्रेमकांत मांझी ने शादी का प्रलोभन देकर यौन शौषण किया. आरोपी युवक उसके मौसी के बेटी का देवर है. रिश्तेदारी के कारण युवती के घर युवक का आना-जाना था. इसी क्रम में दोनों में प्रेम हुआ. आरोपी युवक ने लगभग डेढ़ साल तक युवती के साथ यौन शोषण किया. जब वह 8 माह की गर्भवती हो गयी युवक ने उससे शादी से इंकार कर दिया.

डीएसपी के आदेश पर जामा थाना में भादवि की धारा 376 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गयी थी और 19 दिसम्बर 2015 को पुलिस ने यौन शोषण के आरोपी प्रेमकांत मांझी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था अभियोजन के ओर से एपीपी सुरेन्द्र प्रसाद सिन्हा ने 6 गवाहों को कोर्ट में प्रस्तुत किया जिसके बयान के आधार पर कोर्ट ने प्रेमकांत मांझी को भादवि की धारा 376 के तहत दोषसिद्ध करार देते हुए सोमवार को उसे सजा सुनायी. इस केस में बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता सोमा गुप्ता ने पैरवी की जबकि पैरवी पदाधिकारी सअनि वीरेन्द्र प्रसाद थे.

Source : News Nation Bureau

Jharkhand 10 Years imprisonment Age 10 Years imprisonment
Advertisment