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घाघीडीह जेल हत्याकांड मामले में कोर्ट का फैसला, 15 दोषियों को मिली फांसी की सजा

जमशेदपुर 2019 में हुए घाघीडीह जेल में हत्या मामले में जमशेदपुर न्यायालय ने एक बड़ा फैसला सुनाते हुए 15 दोषियों को फांसी की सजा दी है.

Updated on: 18 Aug 2022, 02:53 PM

Jamshedpur:

जमशेदपुर 2019 में हुए घाघीडीह जेल में हत्या मामले में जमशेदपुर न्यायालय ने एक बड़ा फैसला सुनाया है, जहां न्यायलय ने 25 जून 2019 को घाघडीह जेल मे बंद विचाराधीन कैदी मनोज सिंह की हत्या और सुमित सिंह की बेधड़क पिटाई करने के मामले मे ए. डी. जे 4 राजेंद्र सिन्हा के न्यायलय ने मामले मे दोषी पाते हुए 15 अभियुक्तओं को फांसी की सजा सुनाई है. आपको बता दें कि मनोज सिंह दहेज प्रताड़ना मामले में 10 साल की सजा काट रहा था. जेल के भीतर वर्चस्व कायम करने को लेकर 25 जून 2019 को उनकी पिटाई कर हत्या कर दी गई थी.

वहीं सुमित सिंह नामक विचाराधीन कैदी की भी बुरी तरह पिटाई की गई थी. इस मामले में उच्च न्यायलय के आदेश से इस मामले का त्वरित विचार करते हुए जिला एवं सत्र न्यायधीश 4 राजेंद्र सिन्हा के अदालत ने मामले मे संलिप्त 15 अभियुक्तओं को फांसी की सजा सुनाई है. वहीं मामले मे संलिप्त 7 अन्य अभियुक्तओं को 10 वर्षों की सजा सुनाई है. एपीपी राजीव कुमार ने बताया कि इस मामले में 15 अभियुक्तों में से दो अभियुक्त अब भी फरार चल रहे हैं. न्यायालय ने पुलिस को फरार दोनों आरोपियों का वारंट जारी करते हुए जल्द से जल्द गिरफ्तारी के लिए निर्देश दिया है.