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हाईकोर्ट ने जिला जज को शागौन का पेड़ काटने के लिए निलंबित किया

रांची उच्च न्यायालय ने दुमका के पीडीजे को निलंबित कर दिया है. उच्च न्यायालय ने दुमका के प्रधान एवं जिला सत्र न्यायाधीश ओम प्रकाश सिंह को अपने आवास पर सागवान के पेड़ काटने के मामले में निलंबित करते हुए जवाब मांगा है.

Updated on: 29 Sep 2019, 11:07 AM

दुमका:

रांची उच्च न्यायालय ने दुमका के पीडीजे को निलंबित कर दिया है. उच्च न्यायालय ने दुमका के प्रधान एवं जिला सत्र न्यायाधीश ओम प्रकाश सिंह को अपने आवास पर सागवान के पेड़ काटने के मामले में निलंबित करते हुए जवाब मांगा है.

सूत्रों के मुताबिक जिला जज ओमप्रकाश पर पेड़ कटवा कर रखने का आरोप लगा था. इस शिकायत के बाद हाई कोर्ट की विजिलेंस टीम ने इस मामले की जांच की थी. इस मामले में गड़बड़ी की बात सामने आई. जिसके बाद विजलेंस टीम ने झारखंड हाई कोर्ट को अपनी रिपोर्ट सौंपते हुए मामले में हुई गड़बड़ी को बताया.

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जिस पर हाई कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए दुमका पीडीजे ओमप्रकाश सिंह को निलंबित कर शो कॉज नोटिस जारी करते हुए जवाब मांगा है. इधर दुमका नगर थाने में विजिलेंस रजिस्ट्रार ब्रजेश कुमार गौतम के बयान पर शुक्रवार को देर शाम गैर जमानती धाराओं पर किया गया है.

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यही नहीं, रजिस्ट्रार ने पीडीजे श्री सिंह पर सरकारी आवास में स्थित तीन सागौन के पेड़ बिना किसी आदेश के काटे जाने के आरोप में वन अधिनियम, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज कराया है. पुलिस ने 17 पीस सागवान की लकड़ी भी जप्त की है.