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केंद्र सरकार को हाईकोर्ट का निर्देश, झारखंड को जल्दी दें 25 हजार पीपीई और 10 हजार टेस्ट किट

अदालत ने केंद्र सरकार को इस दिशा में त्वरित कार्रवाई करने के निर्देश दिए. साथ ही 17 अप्रैल को राज्य और केंद्र सरकार को इस मामले में प्रगति रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया.

Updated on: 08 Apr 2020, 11:27 AM

रांची:

झारखंड उच्च न्यायालय (Jharkhand High Court) ने कोरोना वायरस से निपटने के लिए झारखंड को तत्काल दस हजार टेस्ट किट, 25 हजार पीपीई और 300 वेंटिलेटर उपलब्ध कराने के निर्देश केन्द्र सरकार (Central Government) को दिए हैं. मंगलवार को वीडियो कांफ्रेंसिंग से कोरोना वायरस मामले में एक जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश डॉ रवि रंजन और न्यायमूर्ति सुजीत नारायण प्रसाद की खंड पीठ ने कहा कि झारखंड जैसे पिछड़े राज्य में कोरोना वायरस (Corona Virus) से निपटने के लिए संसाधन सीमित हैं. यह राज्य पूरी तरह केंद्र सरकार पर निर्भर है अतः केंद्र सरकार इसे प्राथमिकता दे और तत्काल राज्य सरकार को मदद मुहैया कराए.

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अदालत ने केंद्र सरकार को इस दिशा में त्वरित कार्रवाई करने के निर्देश दिए. साथ ही 17 अप्रैल को राज्य और केंद्र सरकार को इस मामले में प्रगति रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया. इसके पूर्व राज्य सरकार की ओर से उच्च न्यायालय में कोविड-19 से लड़ने की तैयारियों के बारे में रिपोर्ट पेश की गयी. इसमें कोरोना वायरस से निपटने के लिए राज्य सरकार के पास मौजूद संसाधनों की जानकारी दी गई.

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अदालत को बताया गया कि राज्य में अभी पांच हजार टेस्ट किट, पांच हजार पीपीई हैं और केंद्र सरकार से तत्काल 10 हजार किट, 25 हजार पीपीई और 300 वेंटिलेटर उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है. राज्य सरकार अपने सीमित संसाधनों पर ही बेहतर तरीके से काम कर रही है लेकिन केंद्र से इन संसाधनों की तत्काल आवश्यकता है.

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