जेल से बाहर आए बीजेपी विधायक ढुल्लू महतो, कहा-मुझे झूठे मुकदमे में फंसाया

धनबाद के बाघमारा से BJP विधायक ढुल्लू महतो को हाई कोर्ट ने बड़ी राहत दी है. राम-रहीम की हत्या की साजिश रचकर फायरिंग कराने के मामले कोर्ट ने विधायक को जमानत दे दी है.

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Jatin Madan
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BJP विधायक ढुल्लू महतो.( Photo Credit : फाइल फोटो)

धनबाद के बाघमारा से BJP विधायक ढुल्लू महतो को हाई कोर्ट ने बड़ी राहत दी है. राम-रहीम की हत्या की साजिश रचकर फायरिंग कराने के मामले कोर्ट ने विधायक को जमानत दे दी है. वहीं, जेल से निकलने के बाद सबसे पहले उन्होंने रामराज मंदिर में पूजा अर्चना की. उसके बाद अपने समर्थकों के साथ मुलाकात की. इस दौरान उन्होंने राज्य सरकार पर जमकर हमला बोला. उन्होंने कहा कि हेमंत सोरेन और कांग्रेस की साजिश के तहत मुझे झूठे मुकदमे में फंसाया गया. साथ ही उन्होंने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि उन्होंने अवैध खनन के चलते 300 अदिवासियों की मौत के मामले को विधानसभा में उठाया था. जिसके चलते ही सरकार ने उन्हे झूठे मुकदमे में फंसाया है.

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क्या है मामला

आपको बता दें कि झारखंड हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस राजेश कुमार की अदालत ने बीजेपी बाघमारा विधायक ढुल्लू महतो के खिलाफ दर्ज राम-रहीम की हत्या की सुपारी देने और षडयंत्र रचकर फायरिंग कराने के मामले पर सुनवाई की और जमानत दे दी है. जमानत मिलने के बाद विधायक जेल से बाहर आ गए हैं. होली के ठीक पहले जमानत मिलने से उनके समर्थकों में खुशी की लहर है.

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विधायक को मिली जमानत

विधायक ढुल्लू महतो के अधिवक्ता राधेश्याम गोस्वामी ने मामले की जानकारी मीडिया को दी. उन्होंने बताया कि राज्य सरकार के द्वारा कई मामले उन पर दर्ज कराए गए थे. उन सभी में विधायक को जमानत मिल गई है. जमानत मिलने के बाद जेल से विधायक को रिहा कर दिया गया है. इसके पूर्व आठ फरवरी को अदालत ने जमानत अर्जी खारिज कर दी थी. पिछ्ली सुनवाई में अदालत ने केस डायरी की मांग की थी.

50 दिनों तक जेल में रहना पड़ा

आपको बता दें कि धनबाद की निचली अदालत में बाघमारा विधायक ढुल्लू महतो ने 9 जनवरी 2023 को सरेंडर कर था. विधायक ढुल्लू महतो को झारखंड हाइकोर्ट ने 12 दिसंबर 2022 को चार सप्ताह के अंदर निचली अदालत में सरेंडर करने का निर्देश दिया था. साल  2013 के एक मामले में ढुल्लू में कोर्ट में आत्मसर्पण किया था. ढुल्लू पर विधायक रहते हुए पुलिस की वर्दी फाड़ने और पुलिस कस्टडी से वारंटी को छुड़ाने के आरोप लगा था. इस मामले में साल 2019 में ढुल्लू को 18 महीने की सजा सुनाई गई थी. जिसमें उन्होंने 12 महीने की सजा पूरी कर ली थी. इस मामले में जमानत को लेकर ही विधायक अदालत का चक्कर लगा रहे थे, जिसके बाद हाई कोर्ट ने निचली अदालत में सरेंडर करने का आदेश दिया था. न्यायायिक हिरासत में जेल जाने के बाद दर्ज कई अन्य मामलों की सुनवाई के कारण उन्हें 50 दिनों तक जेल में रहना पड़ा.

रिपोर्ट : नीरज कुमार

HIGHLIGHTS

  • ढुल्लू महतो को हाई कोर्ट ने बड़ी राहत
  • कोर्ट ने विधायक को दी जमानत
  • ढुल्लू महतो ने सरकार पर लगाए फंसाने के आरोप

Source : News State Bihar Jharkhand

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