झारखंड में रात 12 बजे के बाद नहीं खुलेंगे बार और रेस्टोरेंट, नशेड़ियों पर होगी सख्त कार्रवाई

झारखंड उच्च न्यायालय ने हाल ही में एक युवक की हत्या के बाद रांची पुलिस को नसीहत दी कि वह नशाखोरी रोकने के नाम पर सिर्फ दिखावा न करे. उसे अपनी सामाजिक जिम्मेदारी समझनी चाहिए और प्रभावी कार्रवाई करनी चाहिए.

झारखंड उच्च न्यायालय ने हाल ही में एक युवक की हत्या के बाद रांची पुलिस को नसीहत दी कि वह नशाखोरी रोकने के नाम पर सिर्फ दिखावा न करे. उसे अपनी सामाजिक जिम्मेदारी समझनी चाहिए और प्रभावी कार्रवाई करनी चाहिए.

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Ritu Sharma
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Jharkhand High Court

झारखंड उच्च न्यायालय ( Photo Credit : News Nation )

Jharkhand High Court News: झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को स्पष्ट निर्देश दिया है कि रात 12 बजे के बाद किसी भी बार और रेस्टोरेंट को खुला न रहने दिया जाए. यह आदेश रांची के मेन रोड इलाके में एक बार में हुई हत्या की घटना के संदर्भ में स्वतः संज्ञान लेते हुए दिया गया है. पिछले महीने इस बार में एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. इस मामले की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने बुधवार को यह सख्त निर्देश जारी किया. वहीं सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने मौखिक रूप से कहा कि रांची शहर में बार और रेस्टोरेंट की संख्या दिन-प्रतिदिन बढ़ती जा रही है. लालपुर, डोरंडा, बिरसा चौक और तुपुदाना जैसे इलाकों में कई नए रेस्टोरेंट खुल चुके हैं, जहां लोग रात में शराब का सेवन करते हैं. कोर्ट ने यह भी कहा कि इन रेस्टोरेंट्स में बिना लाइसेंस के शराब सर्व की जाती है, जो अवैध है. हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया कि ऐसे अवैध बार और रेस्टोरेंट्स के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए.

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पुलिस को दी कड़ी चेतावनी: नशा उन्मूलन अभियान में सच्चाई दिखाने का निर्देश

हाईकोर्ट ने रांची पुलिस को चेतावनी देते हुए कहा कि नशा रोकने के अभियान के नाम पर केवल दिखावा न करें, बल्कि इसे एक सामाजिक दायित्व समझते हुए सच्चाई से नशा उन्मूलन के लिए काम करें. सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने कोर्ट को बताया कि एक विशेष पुलिस टीम बनाई गई है, जो बार और रेस्टोरेंट की गतिविधियों पर नजर रखेगी. कोर्ट को यह भी बताया गया कि रांची शहर में बार और रेस्टोरेंट के खुलने और बंद होने का समय प्रस्तुत किया जाएगा.

अफीम, चरस, गांजा के खिलाफ कार्रवाई पर हाईकोर्ट का जोर

इसके अलावा आपको बता दें कि हाईकोर्ट ने अफीम, चरस और गांजा के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई को लेकर भी सख्त रुख अपनाया. कोर्ट ने कहा कि सरकार का शपथ पत्र अदालत को गुमराह करने वाला नहीं होना चाहिए. इससे पहले, इस मामले में कोर्ट ने रांची डीसी, एसएसपी और एक्साइज कमिश्नर को तलब कर कड़ी नाराजगी जाहिर की थी. कोर्ट ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि स्कूलों और मंदिरों के आसपास बार और रेस्टोरेंट खोलने की अनुमति न दी जाए.

रांची के बार-रेस्टोरेंट में हत्या: एक गंभीर समस्या

गौरतलब है कि हाल ही में रांची के एक बार और रेस्टोरेंट में एक युवक की हत्या कर दी गई थी. इस घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए थे. इस घटना ने रांची के बार और रेस्टोरेंट की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं और हाईकोर्ट ने इस पर सख्त रुख अपनाया है.

HIGHLIGHTS

  • झारखंड में रात 12 बजे बाद नहीं खुलेंगे बार और रेस्टोरेंट
  • नशेड़ियों पर होगी सख्त कार्रवाई
  • हाईकोर्ट की चिंता- रांची में बढ़ते बार-रेस्टोरेंट

Source : News Nation Bureau

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