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प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी( Photo Credit : फाइल फोटो)
झारखंड में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह और सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्यमंत्री रामदास अठावले के खिलाफ धोखाधड़ी और जालसाजी के आरोप में मामला दर्ज किया गया है. यह मामला हाईकोर्ट के एक अधिवक्ता ने दर्ज कराया है. इस मामले में अगली सुनवाई 1 फरवरी को की जाएगी. झारखंड हाईकोर्ट के अधिवक्ता डोरंडा निवासी हरेंद्र कुमार सिंह के द्वारा दायर केस पर अगली सुनवाई के दिन शिकायतकर्ता का बयान शपथ-पत्र पर दर्ज किया जाएगा.
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ये हैं शिकायतकर्ता के आरोप
वकील हरेंद्र कुमार ने आरोप लगाया है कि 2014 के लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेन्द्र मोदी ने कहा था कि वह विदेशों में जमा कालाधन भारत वापस लाएंगे. इससे सभी भारतीयों के खाते में 15-15 लाख रुपये डाले जाएंगे. इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने हर साल तीन लाख सरकारी नौकरी देने का भी वादा किया था. ये सभी मुद्दे भाजपा के घोषणा पत्र में शामिल थे.
शिकायतकर्ता का आरोप है कि उस वक्त के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी ने यह वादा 7 नवंबर 2013 को छत्तीसगढ़ में किया था. हालांकि प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्होंने अपने इस वादे को पूरा नहीं किया. अमित शाह ने एक इलेक्ट्रॉनिक चैनल को 5 फरवरी 2015 को कालाधन आने पर भारतीयों को 15-15 लाख रुपए मिलने की बात को लोकोक्ति कहा और इसे चुनावी उद्देश्य बताया था.
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अठावले पर भी लगा आरोप
शिकायतकर्ता ने केंद्रीय राज्यमंत्री रामदास अठावले पर भी आरोप लगाया है. आरोप है कि 18 दिसंबर 2018 को महाराष्ट्र के सांगली में उन्होंने भरोसा दिलाया था कि कालाधन आने पर 15-15 लाख प्रत्येक भारतीय को मिलेंगे. हाईकोर्ट के अधिवक्ता हरेंद्र की शिकायत पर भारतीय दंड विधान की धारा 415, 420 और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 123 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है.
Source : News Nation Bureau
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