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Jharkhand Krishi Rin Mafi Yojana Photograph: (Jharkhand government)
Jharkhand Krishi Rin Mafi Yojana: किसानों को खेती से जोड़े रखने और पलायन की समस्या से मुक्ति दिलाने के लिए झारखंड सरकार ने किसानों के हित में कृषि ऋण माफी योजना 4 साल पहले शुरू की थी जिसका लाभ किसानों को लगातार मिल रहा है.
झारखंड कृषि ऋण माफी योजना झारखंड सरकार की किसानों के हित के लिए एक कल्याणकारी योजना (Government scheme) है जिसका शुभारंभ कृषि मंत्री ने 1 फ़रवरी 2021 को किया था. इसका योजना को झारखंड सरकार के कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग चला रहा है. इस योजना को मुख्यमंत्री कृषि ऋण माफ़ी योजना (JKRMY)भी कहा जाता है.
JKRMY योजना के मुख्य उद्देश्य
-झारखंड राज्य के कम समय के ऋण पर धारक को राहत देना
-फसल ऋण धारक की ऋण पात्रता में सुधार लाना
-नये फसल ऋण प्राप्ति सुनिश्चित करना
-कृषक समुदाय के पलायन को रोकना
-कृषि अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करना
JKRMY योजना की मुख्य विशेषताएं
-बैंक द्वारा आधार कार्ड और राशन कार्ड से KCC LOAN के विवरण, ऋण माफ़ी पोर्टल पर अपलोड किए जा रहे हैं
-31 मार्च, 2020 तक के मानक फसल ऋणी इस योजना का लाभ उठा सकेंगे
-31 मार्च, 2020 तक के मानक फसल ऋण बकाया खातों में 50000 /- रुपये तक के बकाया राशि माफ किये जाएंगे
-योजना वेब पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन प्रक्रिया में लाई जाएगी
-ऑनलाइन प्रक्रिया से आवेदक तथा पदाधिकारियों के बीच कम से कम सम्पर्क होगा
-आवेदक के आधार संख्या के प्रयोग से सही लाभ लेने वालों की पहचान तथा कागज रहित आवेदन प्रक्रिया है
आसान ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया
-कॉमन सर्विस सेंटर तथा बैंक के द्वारा आवेदन प्राप्त करने की प्रक्रिया जिससे आवेदकों को उनके घर के पास ही योजना की सुविधा उपलब्ध करना
-DBT के माध्यम से बकाया ऋण की अदायगी
-ऑनलाइन माध्यम से आवेदकों के शिकायतों का निवारण
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किन किसानों को मिलेगा लाभ?
-रैयत - किसान जो अपनी भूमि पर स्वयं कृषि करते है
-गैर-रैयत - किसान जो अन्य रैयतों की भूमि पर कृषि करते हैं
-किसान झारखंड राज्य का निवासी होना चाहिए
-किसान की आयु 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए
-किसान के पास वैध आधार नम्बर होना चाहिए
-एक परिवार से एक ही फसल ऋण धारक सदस्य पात्र होंगे
-आवेदक मान्य राशन कार्डधारक होने चाहिए
-आवेदक किसान केडिट कार्डधारक होने चाहिए
-आवेदक अल्पविधि फसल ऋणधारक होने चाहिए
-फसल ऋण झारखण्ड में स्थित अर्हत्ताधारी बैंक प्राप्त बैंक से निर्गत होना चाहिए
-आवेदक के पास मानक फसल ऋण खाता होना चाहिए
-दिवंगत ऋण धारक का परिवार
-यह योजना सभी फसल ऋण धारक के लिए स्वैच्छिक होगी
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अपवाद की शर्तें
निम्न श्रेणी के ऋणधारक इस योजना में शामिल होने के पात्र नहीं होंगे :-
-राज्य सभा,/लोक सभा,/ विधान सभा के पूर्व एवं वर्तमान सदस्य ,/राज्य सरकार के पूर्व या वर्तमान मंत्री /“नगर निकायों के वर्तमान अध्यक्ष / जिला परिषद् के वर्तमान अध्यक्ष
-केन्द्र या राज्य, विभाग एवं इनके क्षेत्रीय इकाई “राज्य सरकार के मंत्रालय /PSE एवं सम्बद्ध कार्यालय, सरकार के अधीन स्वायत्त संस्थाओं के सभी कार्यरत या सेवानिवृत्त पदाधिकारी एवं कर्मी तथा स्थानीय निकायों के नियमित कर्मी (Multitasking Staff/Group-IV/Group-D के कर्मी को छोड़कर) सभी Superannuated/ सेवानिवृत्त पेंशनधारी जिनका मासिक पेंशन 10,000 /- रुपये या अधिक है.
-(Multitasking Staff/Group-IV/Group-D के कर्मी को छोड़कर) गत निर्धारण वर्ष (Assessment Year) 2020-21 में आयकर देनेवाले सभी व्यक्ति.
-Professionals जैसे-सभी रजिस्ट्रीकृत डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, चार्टर्ड अकाउंटेंट एवं आर्किटेक्ट, जो प्रैक्टिस कर रहे हैं.
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