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जम्मू-कश्मीर में 4G इंटरनेट सेवा बहाल मामले पर हलफनामा दायर करे केंद्र, सुप्रीम कोर्ट का आदेश

इस मामले में याचिकाकर्ता का कहना था कि लॉकडाउन के बीच डॉक्टर से वीडियो कॉन्फ़्रेंसिंग के जरिये मशवरा लेने, छात्रों की ऑनलाइन क्लास के लिए 4G बेहद ज़रूरी है.

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Aditi Sharma
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सुप्रीम कोर्ट( Photo Credit : फाइल फोटो)

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जम्मू-कश्मीर में 4G इंटरनेट बहाल करने की मांग पर सुप्रीम कोर्ट ने आज यानी मंगलावर को सुनवाई की. सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और जम्मु कश्मीर प्रशासन आदेश दिया है कि वह इस मामले में हलफनामा दायर करें. दरअसल इस मामले में याचिकाकर्ता का कहना था कि लॉकडाउन के बीच डॉक्टर से वीडियो कॉन्फ़्रेंसिंग के जरिये मशवरा लेने, छात्रों की ऑनलाइन क्लास के लिए 4G बेहद ज़रूरी है.

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इस पर अटॉर्नी जनरल दलील दी कि वहां अभी भी आतंकवाद है. सवाल राष्ट्रीय सुरक्षा का है. अभी कुछ दिन पहले एक आतंकी मारा गया. लॉक डाउन होने के बावजूद 500 लोग उसके जनाजे में शामिल हुए. सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में केंद्र और जम्मू-कश्मीर प्रशासन को हलफनामा दायर करने का आदेश दिया है. इस मामले में अब अलगी सुनवाई सोमवार को होगी.

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बता दें, देश के बाकी राज्यों के साथ-साथ जम्मू-कश्मीर में भी इस वक्त लॉकडाउन लागू है लेकिन इसके बावजूद आतंकी अपनी नापाक हरकतो से बाज नहीं आ रहे हैं. अभी हाल ही में 

यहां पुलिस जैश-ए-मोहम्मद से जुड़े दो आतंकियों को गिरफ्तार किया था. आतंकियों को शोपियां में गिरफ्तार किया गया. पुलिस ने इस ऑपरेशन को 55RR और CRPF 178 के साथ मिलकर  पूरा किया. जानकारी के मुताबिक ये आतंकी वाची के पास SF तैनाती पर हमला करने की योजना बना रहे थे हालांकि सुरक्षा बलों ने इनके मंसूबों को नाकाम करते हुए उन्हें गिरफ्तार कर लिया. इससे पहले शोपियां में ही सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को मार गिराया था

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