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Jammu-Kashmir: आर्टिकल 370 पर SC के फैसले से कहीं खुशी तो कहीं निराशा, जानें क्या हैं नेताओं के बोल?

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि यह जम्मू, कश्मीर और लद्दाख में हमारी बहनों और भाइयों के लिए आशा, प्रगति और एकता की एक शानदार घोषणा है

Updated on: 11 Dec 2023, 04:26 PM

New Delhi:

सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू-कश्मीर में अनुच्छेद 370 को हटाए जाने को संवैधानिक रूप से वैध ठहराया. सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि यह जम्मू, कश्मीर और लद्दाख में हमारी बहनों और भाइयों के लिए आशा, प्रगति और एकता की एक शानदार घोषणा है. न्यायालय ने, अपने गहन ज्ञान से, एकता के मूल सार को मजबूत किया है जिसे हम, भारतीय होने के नाते, बाकी सब से ऊपर प्रिय मानते हैं और संजोते हैं. आपको बता दें कि सर्वोच्च अदालत की पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने तत्कालीन राज्य जम्मू-कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 के प्रावधानों को निरस्त करने के केंद्र के फैसले को सर्वसम्मति से बरकरार रखा है. इसके साथ ही दशकों से जारी बहस को समाप्त हो गई है.

इस पर डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी(DPAP) के अध्यक्ष गुलाम नबी आज़ाद ने कहा कि एक उम्मीद थी क्योंकि कई चीज़ों में हमने कहा था कि जो कोर्ट कहेगा वह आखिरी फैसला होगा... मैं बुनियादी तौर पर कहता हूं कि इसे खत्म करना ग़लत था. इसे करते वक्त जम्मू-कश्मीर की राजनीतिक पार्टियों से पूछा नहीं गया... हम अदालत के खिलाफ नहीं जा सकते लेकिन इस फैसले से हम, जम्मू-कश्मीर के लोगों को अफसोस है..."

सुप्रीम कोर्ट में संविधान के अनुच्छेद 370 को निरस्त करने वाले राष्ट्रपति के आदेश की वैधता को बरकरार रखने पर कांग्रेस नेता कर्ण सिंह ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बारीकी से हर एक चीज को देखा है. सभी परिस्थितियों को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट उस नतीजे पर पहुंची है. मैं फैसले का स्वागत करता हूं...मेरी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रार्थना है कि जल्द से जल्द हमें राज्य का दर्जा दे दें. जरूरी नहीं है कि पहले चुनाव हो फिर राज्य का दर्जा मिले। चुनाव हो तो राज्य के लिए हो, केंद्र शासित प्रदेश के लिए क्यों हों. चुनाव सिंतबर तक कराने की बात कही गई है ये अच्छी बात है.

जम्मू-कश्मीर में अनुच्छेद 370 को निरस्त करने को सुप्रीम कोर्ट द्वारा वैध ठहराए जाने पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने कहा कि निराश हूं लेकिन हताश नहीं हूं. संघर्ष जारी रहेगा. उमर अब्दुल्ला ने कहा कि 'हमने सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया था क्योंकि हमें न्याय की उम्मीद थी...हम सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करते हैं...हमारी कोशिशें यहीं ख़त्म नहीं होंगी। हम फिर से अदालत का दरवाजा खटखटाएंगे? हम कानूनी परामर्श के बाद इस पर फैसला करेंगे.

AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि हम इस फैसले से संतुष्ट नहीं है... कश्मीर हमेशा से भारत का एक अटूट हिस्सा रहा है... अब आने वाले दिनों में भाजपा को कोलकाता, चेन्नई, हैदराबाद और मुंबई के केंद्र शाषित प्रदेश बनाने से कोई नहीं रोक सकेगा. इसका नुकसान सबसे ज़्यादा डोगरा और लद्दाख के बुद्धिस्ट को होगा..."

सुप्रीम कोर्ट में संविधान के अनुच्छेद 370 को निरस्त करने वाले राष्ट्रपति के आदेश की वैधता को बरकरार रखने पर कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि केंद्र को जल्द से जल्द जम्मू-कश्मीर में चुनाव कराना चाहिए और पूर्ण राज्य का दर्जा भी बहाल करना चाहिए.

जम्मू-कश्मीर में धारा 370 को निरस्त करने को सुप्रीम कोर्ट द्वारा वैध ठहराए जाने पर PDP प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने कहा कि हिम्मत नहीं हारे, उम्मीद न छोड़े, जम्मू-कश्मीर ने कई उतार-चढ़ाव देखे हैं. सुप्रीम कोर्ट का आज का फैसला यह एक मुश्किल पड़ाव है, यह मंजिल नहीं है... हमारे विरोधी चाहते हैं कि हम उम्मीद छोड़कर इस शिकस्त को स्वीकार करें... यह हमारी हार नहीं यह देश के धैर्य की हार है..."

 जम्मू-कश्मीर में धारा 370 को निरस्त करने को सुप्रीम कोर्ट द्वारा वैध ठहराए जाने पर शिव सेना नेता उद्धव ठाकरे ने कहा कि हम इस फैसले का स्वागत करते हैं. धारा 370 खत्म करने के समय हमने इसका समर्थन किया था. उम्मीद करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का जो दूसरा आदेश है कि अगले सितंबर तक वहां चुनाव होने चाहिए, वह जल्द से जल्द हो जाएगा. वहां की जनता है उनको खुली हवा में मतदान करने का अवसर मिलेगा. चुनाव के पहले अगर PoK भी आ जाता है तो पूरे कश्मीर में चुनाव हो जाएगा और देश का एक हिस्सा बरकरार रहेगा.

शिवसेना (उद्धव ठाकरे गुट) सांसद संजय राउत ने कहा कि मैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करता हूं. जब ये सदन में आया था तब हमने भी इसका समर्थन किया था कि ये देश एक है तो किसी और राज्य के लिए अलग से कानून की जरूरत नहीं है. सुप्रीम कोर्ट ने वहां चुनाव कराने की बात कही है, मैं उस फैसले का भी स्वागत करता हूं. वहां के लोगों को अपनी सरकार चुनने का पूरा अधिकार है. PM मोदी ने कश्मीरी पंडितों की घर वापसी की गारंटी दी थी, वह कब होगा? ये गारंटी PM मोदी को देनी पड़ेगी। अगर आप 2024 तक PoK वापस ला सकते हैं तो लाइए, वो भी आपकी गारंटी थी. अखण्ड भारत का हमारा सपना साकार हो जाएगा.

अनुच्छेद 370 को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर वरिष्ठ वकील और राज्यसभा सांसद महेश जेठमलानी ने कहा कि यह एक ऐतिहासिक फैसला है. पूरे देश को बहुत खुश होना चाहिए. यह दर्शाता है कि सुप्रीम कोर्ट ने देश के साथ जम्मू-कश्मीर के पूर्ण एकीकरण पर अपनी मुहर लगा दी है और उन्होंने इसके पुनर्गठन पहलू को भी बरकरार रखा है. उन्होंने लद्दाख के एक अलग केंद्र शासित प्रदेश होने की वैधता को मान्यता दी है."

अनुच्छेद 370 को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने कहा कि यह तो स्वाभाविक है... आज कश्मीर में शांति है, जहां युवा रोड़ेबाजी करते थे वहां आज रोजगार का सृजन कर रहे हैं. घाटियों में जहां गोली और बम फेंके जाते थे वहां आज फूलों की क्यारी लगी है... अब बहुत जल्द कश्मीर में लोकतांत्रिक पद्धति से चुनाव होगा..."

आर्टिकल 370 को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि आज सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है...सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कोई बात नहीं बनती है लेकिन कुछ लोग यह समझते हैं कि जिस भावना से 370 लागू हुई थी उस भावना के पक्ष में निर्णय नहीं है लेकिन सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है और सभी उसे मानेंगे..."