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jammu kashmir hc restrains state from closing any govt school(ANI)
बुधवार को जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट ने स्कूल बंद करवाने के सरकारी फैसले पर संज्ञान लेते हुए अंतरिम रोक लगाने का फैसला किया है। हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद जम्मू-कश्मीर के बच्चों में खुशी की लहर दौड़ गई है। इसके पहले गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल को बंद करने का सरकारी आदेश जारी किया गया था।
#WATCH J&K: School children celebrate after J&K High Court restrained the state government from closing any school without its permission. pic.twitter.com/JhA9Mtj8mc
— ANI (@ANI_news) December 15, 2016
क्या था हाईकोर्ट का फैसला
राज्य हाईकोर्ट के डिवीजन बेंच ने गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल सिटी चौक को बंद करने के सरकारी फैसले व उसके बाद बच्चों द्वारा किए जा रहे प्रदर्शनों पर निर्देश दिए हैं कि कोई भी सरकारी स्कूल बंद न किया जाए।
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हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस एन पाल वसंथाकुमार और जस्टिस धीरज सिंह ठाकुर की डिविजन बेंच ने मामले पर संज्ञान लेते सरकार को स्कूली बंदी से रोक दिया। कोर्ट ने कहा यदि स्कूल बंद करने का कोई ठोस कारण भी है तो भी हाईकोर्ट से सरकार को अनुमति लेनी होगी।
J&K: School children celebrate after J&K High Court restrained the state government from closing any school without its permission. pic.twitter.com/CT1L15acST
— ANI (@ANI_news) December 15, 2016
बेंच ने कहा कि चौदह साल की आयु तक शिक्षा पाना बच्चों का संवैधानिक अधिकार है। ऐसे में स्कूल खोलना और उन्हें चलाना सरकार की प्राथमिकता होनी चाहिए। हाईकोर्ट ने कहा, जिन स्कूलों में बच्चे पढ़ रहे हैं उन स्कूलों को बंद करने पर रोक लगाई जाती है।
Source : News Nation Bureau