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जम्‍मू-कश्‍मीर (Jammu and Kashmir) का भूगोल बदलने के बाद आज से लागू हो जाएंगे ये बदलाव, अलग हुआ लद्दाख

सरदार वल्‍लभ भाई पटेल की जयंती पर आज से जम्‍मू-कश्‍मीर का भूगोल (Geography of Jammu and Kashmir) बदल गया है. जम्‍मू-कश्‍मीर (Jammu and Kashmir) से लद्दाख को अलग कर दोनों को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया है.

Updated on: 31 Oct 2019, 07:34 AM

नई दिल्‍ली:

सरदार वल्‍लभ भाई पटेल की जयंती पर आज से जम्‍मू-कश्‍मीर का भूगोल (Geography of Jammu and Kashmir) बदल गया है. जम्‍मू-कश्‍मीर (Jammu and Kashmir) से लद्दाख को अलग कर दोनों को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया है. यह पहली बार हो रहा है कि किसी राज्‍य को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया है. जम्‍मू-कश्‍मीर विधानसभा वाला केंद्र शासित प्रदेश (Union Territory) होगा तो लद्दाख बिना विधानसभा के. दोनों प्रदेशों के लिए उपराज्‍यपालों की नियुक्‍ति की घोषणा हो चुकी है और गुरुवार को जम्‍मू-कश्‍मीर हाई कोर्ट (Jammu and Kashmir High Court) की मुख्‍य न्‍यायाधीश गीता मित्तल (Chief Justice Geeta Mittal) पहले श्रीनगर में जीसी मुर्मु (GC Murmu) को शपथ दिलाएंगी. इसके बाद वह हेलीकॉप्टर से लेह जाकर राधा कृष्ण माथुर (Radha Krishna Mathur) को लद्दाख के उपराज्‍यपाल पद की शपथ दिलाएंगी. आइए जानते हैं राज्‍य का बंटवारा और फिर केंद्र शासित प्रदेश बनाने से क्‍या-क्‍या बदलाव होंगे:

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पूर्व सीएम को बंगले खाली करने होंगे

  • जम्मू कश्मीर और लद्दाख दो केंद्र शासित राज्य हो जाएंगे.
  • सभी पूर्व सीएम को सरकारी बंगला खाली करना होगा
  • महबूबा मुफ्ती, उमर अब्दुल्ला, गुलाम नबी आजाद और फारुक अबदुल्ला बंगला खाली करंगे
  • सभी को बंगले श्रीनगर के अति सुरक्षा वाली जगह गुपकर रोड में आवंटित किया गया था.
  • ये सभी बंगले इन नेताओं को आजीवन आवंटित थे.
  • 2018 में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद सभी राज्यों को पूर्व सीएम को बंगला खाली करना पड़ा था
  • आर्टिकल 370 की वजह से सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश जम्मू-कश्मीर में लागू नहीं हुआ था.
  • आर्टिकल 370 हटने के बाद अब जम्मू कश्मीर-लद्दाख में भी सुप्रीम कोर्ट के सभी आदेश लागू होंगे
  • जम्मू-कश्मीर विधानमंडल सदस्य पेंशन एक्ट 1984 निष्प्रभावी हो जाएगा
  • इस एक्ट के तहत इन विधायकों को भत्ते और सुविधाएं मिल रही थीं.

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रनबीर पेनल कोड की जगह आईपीसी लागू होगा

  • दोनों जगहों के प्रशासन और व्यवस्था बदल जाएंगे
  • दोनों जगह व्यवस्था नए क़ानून के तहत काम करेंगी
  • रनबीर पेनल कोड की जगह आईपीसी लागू होगा
  • 2020 तक जम्मू कश्मीर और लद्दाख में यूटी कैडर के अधिकारी तैनात होंगे
  • फिलहाल जम्मू-कश्मीर में तैनात अधिकारी ही यूटी कैडर के अधिकारी ही कहे जायेंगे.
  • जम्मू कश्मीर में डीजीपी का मौजूदा पद कायम रहेगा.
  • लद्दाख में पुलिस के मुखिया इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस होंगे
  • दोनों ही केन्द्र शासित राज्यों की पुलिस केन्द्र सरकार के निर्देश पर काम करेंगी.
  • चंडीगढ़ की तर्ज़ पर जम्मू कश्मीर-लद्दाख की हाईकोर्ट बेंच काम करेगी
  • राज्य के आयोग की जगह केंद्र के आयोग काम करेंगे
  • राज्य के सभी फैसलों में एलजी को अधिकार होंगे

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आरईआई और आरटीई भी लागू होगा

  • सूचना का अधिकार (RTI) का नियम लागू होगा
  • शिक्षा का अधिकार का नियम (RTE) लागू होगा
  • CAG की व्यवस्था होगी
  • महिलाओं पर लागू शरिया क़ानून खत्म होगा
  • पंचायतों को अधिकार मिलेंगे
  • दलितों को आरक्षण मिलेंगे

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दूसरे राज्यों के लोग भी कश्मीर में जमीन खरीद सकेंगे.

  • निजी उद्योग लगाने के लिए लोग जमीन खरीद सकेंगे.
  • पाकिस्तानी नागरिक कश्मीर की लड़की से शादी करने के बाद भारत की नागरिकता नहीं पा सकेंगे.
  • राज्य के बहार शादी करने वाली जम्मू कश्मीर की बेटियों के बच्चों को भी मां की संपत्ति में अधिकार मिलेंगे
  • कश्मीर में अल्पसंख्यक (हिंदू और सिखों) को मिलने वाला आरक्षण लागू नहीं था.

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सरकारी कर्मचारियों को फ़ायदा

  • जम्मू कश्मीर और लद्दाख में 7 वां वेतन आयोग लागू होगा
  • 4 .5 लाख सरकारी कर्मचारियों को फायदा पहुंचेगा
  • हर महीने 45 हजार रुपये तक बढ़ जाएगी सैलेरी
  • खाली पड़े सरकारी पदों को भरा जाएगा
  • बेसिक में 11 हजार रुपये तक की बढ़ोतरी होगी
  • 7 हजार रुपये की सैलरी बढ़कर 18,000 रुपये हो जाएगी
  • कर्मचारियों की इंक्रीमेंट पॉलिसी भी बदल जाएगी.
  • अब साल में 1 जनवरी और 1 जुलाई को इन्क्रीमेंट मिलेगा.
  • अब घर बनाने के लिए एडवांस (HBA) 25 लाख रुपये तक ले सकेंगे.
  • ग्रैच्युटी 10 लाख रुपये से बढ़ाकर 20 लाख रुपये कर दी गई है.
  • सरकारी कर्मचारियों को एक्स-ग्रेशिया 10-20 लाख की जगह 25 से 45 लाख रुपये मिला करेगा.