जम्मू-कश्मीर प्रशासन (Jammu Kashmir) ने रविवार को अति आवश्यक सेवा और वस्तुओं को छोड़कर सभी प्रतिष्ठानों को पूरे केंद्र शासित प्रदेश में 31 मार्च तक बंद करने का आदेश दिया. मुख्य सचिव बीवीआर सुब्रह्मण्यम द्वारा केंद्र शासित प्रदेश के सभी 20 जिलों के उपायुक्तों को भेजे पत्र में कहा गया है कि बंदी रविवार को शाम आठ बजे से 31 मार्च शाम छह बजे तक प्रभावी रहेगी. उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस (corona virus)की महामारी को रोकने और संक्रमण के चक्र को तोड़ने के लिए बंदी जरूरी है.
यह भी पढे़ंःकोरोना वायरस को लेकर सुप्रीम कोर्ट में कल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से होगा काम, वकील ऐसे करेंगे जिरह
पत्र में सुब्रह्मण्यम ने कहा, ‘‘... यह जरूरी है कि सामाजिक दूरी को लागू किया जाए यानी लोगों को एक-दूसरे के संपर्क में आने से रोका जाए या सीमित किया जाए. इसलिए सभी उपायुक्त/जिलाधिकारी अपने अपने जिले में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 और आपदा प्रबंधन कानून-2005 के तहत आदेश पारित करें और आवश्यक वस्तुओं/सेवाओं को छोड़कर सभी प्रतिष्ठानों को रविवार 22 मार्च 2020 की शाम आठ बजे से 31 मार्च मंगलवार को शाम बजे तक बंद करने का आदेश जारी करें.
मुख्य सचिव ने कहा कि खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामलों के विभाग ने पहले ही आवश्यक वस्तुओं की सूची जारी कर दी है. इससे पहले खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामलों के विभाग के सचिव सिमरनदीप सिंह ने 16 सेवाओं को आवश्यक घोषित किया. आवश्यक सेवाओं में किराने के सामान, ताजा फल, सब्जियां, दवाएं, स्वास्थ्य उपकरण, बैंक, एटीएम, पेट्रोल पम्प आदि को शमिल किया गया.
यह भी पढे़ंः अनिश्चितकाल के लिए टल सकता है NPR और जनगणना का पहला चरण, जानें क्यों
उचित परमिट या पास के आधार पर आवश्यक वस्तुओं से लदे वाहनों की आवाजाही की अनुमति दी
मुख्य सचिव ने कहा कि लॉकडाउन के दौरान उचित परमिट या पास के आधार पर आवश्यक वस्तुओं से लदे वाहनों की आवाजाही की अनुमति दी जाएगी अैर जिला प्रशासन इस संबंध में सभी आवश्यक व्यवस्था करेगा. उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन आवश्यक सेवाएं प्रदान करने वाले लोगों के बिना अपने कार्य स्थल पर पहुंचने की व्यवस्था करेगी. मुख्य सचिव ने सभी उपायुक्तों से सार्वजनिक स्थलों पर तीन लोगों से अधिक के जमा होने पर भी रोक लगाने को कहा है.