कठुआ रेप-मर्डर केस: पठानकोट की अदालत ने 6 आरोपियों को दोषी ठहराया, आज ही होगा सजा पर फैसला

कठुआ में आठ साल की बच्ची के साथ बलात्कार और उसकी हत्या के बाद देश स्‍तब्‍ध रह गया था. अदालत ने तीन जून को सुनवाई पूरी की थी.

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Sunil Mishra
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कठुआ रेप-मर्डर केस: पठानकोट की अदालत ने 6 आरोपियों को दोषी ठहराया, आज ही होगा सजा पर फैसला

कठुआ केस में सोमवार को पठानकोट की कोर्ट ने सुनाया फैसला

कठुआ रेप और मर्डर केस (Kathua Rape-Murder Case) में अभी तक 5 आरोपी दोषी करार दिए गए हैं. 2 आरोपियों पर फैसला आना बाकी है. मुख्‍य आरोपी सांझीराम, दीपक, प्रवेश, तिलकराज, सुरेंद्र वर्मा और आनंद दत्‍ता को कोर्ट ने दोषी माना है. अभी सजा का ऐलान नहीं हुआ है. माना जा रहा है कि कोर्ट आज ही सजा का ऐलान भी कर देगा. इस मामले में 16 माह बाद फैसला आ गया है. विशाल को कोर्ट ने बरी कर दिया है. जम्‍मू-कश्‍मीर के पूर्व मुख्‍यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने फैसले का स्‍वागत किया है.

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कठुआ में आठ साल की बच्ची के साथ बलात्कार और उसकी हत्या के बाद देश स्‍तब्‍ध रह गया था. अदालत ने तीन जून को सुनवाई पूरी की थी. जिला और सत्र न्यायाधीश तेजविंदर सिंह ने 10 जून को फैसला सुनाने की बात कही थी. कठुआ केस में फैसला आने को लेकर अदालत और उसके आसपास सुरक्षा के कड़े बंदोबस्‍त किए गए हैं.

15 पन्नों के आरोपपत्र के अनुसार, 10 जनवरी 2018 को बच्‍ची को अगवा कर कठुआ जिले के एक गांव के मंदिर में बंधक बनाकर दुष्कर्म किया गया था. चार दिन तक बेहोश रखने के बाद उसकी हत्या कर दी गई थी. सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर इस मामले की रोजाना सुनवाई राज्‍य से बाहर पंजाब के पठानकोट में हुई. पठानकोट में पिछले साल जून के पहले सप्ताह में सुनवाई शुरू हुई थी. पठानकोट जम्मू से करीब 100 किलोमीटर और कठुआ से 30 किलोमीटर दूर है. कठुआ में वकीलों ने अपराध शाखा के अधिकारियों को इस सनसनीखेज मामले में आरोपपत्र दाखिल करने से रोका था. उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस केस के ट्रांसफर का आदेश दिया था.

इन 6 आरोपियों को कोर्ट ने दोषी करार दिया गया है

1. ग्राम प्रधान सांजी राम (मुख्य आरोपी)

2. स्पेशल पुलिस ऑफिसर दीपक खजुरिया,

3. रसाना गांव परवेश दोषी,

4. असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर तिलक राज,

5. असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर आनंद दत्ता,

6. पुलिस ऑफिसर सुरेंद्र कुमार

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