आय से अधिक संपत्ति: वीरभद्र सिंह की जमानत याचिका पर 2 बजे आएगा फैसला, सीबीआई ने किया था विरोध

आय से अधिक संपत्ति मामले में हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह और उनकी पत्नी प्रतिभा की जमानत याचिका पर सीबीआई ने विरोध किया है।

आय से अधिक संपत्ति मामले में हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह और उनकी पत्नी प्रतिभा की जमानत याचिका पर सीबीआई ने विरोध किया है।

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Shivani Bansal
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आय से अधिक संपत्ति: वीरभद्र सिंह की जमानत याचिका पर 2 बजे आएगा फैसला, सीबीआई ने किया था विरोध

वीरभद्र सिंह, मुख्यमंत्री, हिमाचल प्रदेश (फाइल फोटो)

आय से अधिक संपत्ति मामले में हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह और उनकी पत्नी प्रतिभा की जमानत याचिका पर दिल्ली की स्पेशल सीबीआई कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है।

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अदालत इस मुद्दे पर दोपहर दो बजे फैसला सुनाएगी। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह की पत्नी समेत जमानत याचिका का सीबीआई ने विरोध किया था।

जमानत याचिका का विरोध करते हुए सीबीआई ने अपना जवाब दाखिल किया और कहा, 'वीरभद्र सिंह सूबे के राजा (king of state) है। लेकिन लोगो को इंसाफ दिलाने के बजाए उन्होंने अपराध को अंजाम दिया है। वो जमानत के हक़दार नही है।'

सीबीआई ने कोर्ट में कहा, 'वीरभद्र सिंह जिन स्वास्थ्य कारणों का हवाला दे रहे है, वो किसी भी अधेड़ उम्र को होनी वाली सामान्य समस्या है। इस आधार पर किसी को जमानत नही दी जा सकती। उनके खिलाफ सीबीआई के पास पुख्ता सबूत है।'

इस पर वहीं, सीबीआई की दलील के जवाब में विरोध करते हुए वीरभद्र सिंह के वकील ने कहा, 'सीबीआई अपने "असली रंग" दिखा रही है। सीबीआई की जांच निष्पक्ष नही है और वो राजनीतिक इशारों पर काम कर रही है।' 

अपडेट्स 

वीरभद्र सिंह के वकील ने जमानत दिए जाने के पक्ष में दलील देते हुए कहा, 'इस मामले में सीबीआई ने सितंबर 2015 में एफआईआर दर्ज की थी लेकिन सीबीआई ने कभी भी किसी को गिरफ्तार करने में दिलचस्पी नही दिखायी।'

सीबीआई को निशाना बनाते हुए और वीरभद्र सिंह की तरफदारी करते हुए वकील ने कहा, 'अभी तक कोई ऐसा मामला सामने नही किया कि इन्होंने गवाहों को धमकाया है या फिर सबूतों के साथ छेड़छाड़ की है। वीरभद्र सिंह ने अब तक हमेशा जांच में सहयोग किया है। इसके अलावा जब-जब सीबीआई ने पूछताछ के लिए बुलाया, वीरभद्र सिंह हाजिर हुए है।'

मामले पर स्पेशल सीबीआई कोर्ट ने वीरभद्र सिंह और बाकियों की जमानत अर्जी पर फैसला सुरक्षित रख लिया है। अदालत दोपहर दो बजे फैसला सुनाएगी। 

इससे पहले पिछली सुनवाई ने दौरान कोर्ट ने वीरभद्र सिंह और उनकी पत्नी की तरफ से दायर जमानत याचिका पर सीबीआई से जवाब मांगा था। इस पर सीबीआई ने अपना जवाब दर्ज कराया है और उनकी जमानत याचिका का विरोध किया है।

वहीं, इससे पहले दिल्ली हाईकोर्ट वीरभद्र सिंह की उस याचिका को खारिज कर चुका है जिसमें उन्होंने अपने खिलाफ सीबीआई द्वारा दर्ज कराए गए आय से अधिक संपत्ति मामले को खारिज करने की मांग की थी।

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इससे पहले प्राथमिक जांच में यह पाया गया था कि साल 2009 से 2012 के बीच केंद्रीय मंत्री रहते हुए वीरभद्र सिंह ने कथित तौर पर 6.03 करोड़ रुपये की संपत्ति अर्जित की, जो उनकी आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक है। इसके बाद 23 सितंबर, 2015 को मुख्यमंत्री के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था।

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Source : News Nation Bureau

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