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देश के इस राज्य में अब 21 साल से पहले नहीं होगी लड़कियों की शादी, सरकार का बड़ा फैसला

देश में वैसे तो लड़कों की शादी की उम्र 21 और लड़कियों की 18 साल है. लेकिन देश के एक राज्य में लड़की की शादी की उम्र बढ़ाकर 21 साल की जा रही है

Updated on: 12 Jan 2024, 05:59 PM

New Delhi:

देश में वैसे तो लड़कों की शादी की उम्र 21 और लड़कियों की 18 साल है. लेकिन देश के एक राज्य में लड़की की शादी की उम्र बढ़ाकर 21 साल की जा रही है. दरअसल यहां हम बात कर रहे हैं हिमाचल प्रदेश की. आज यानी शुक्रवार को शिमला में हुई कैबिनेट बैठक में यह फैसला लिया गया. इस फैसले के अनुसार राज्य में अब लड़कियों की शादी वाली उम्र 21 साल हो सकती है. हिमाचल प्रदेश कैबिनेट मीटिंग में लड़की की शादी की न्यूनतम उम्र 21 साल करने का प्रस्ताव पास हो गया है. अब यह प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा जाएगा. 

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दिसंबर 2021 में बाल विवाह निषेध (संशोधन) विधेयक, 2021 लोकसभा में पेश किया गया

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि केंद्र सरकार भी लड़कियों की शादी की उम्र बढ़ाने पर विचार कर रही है. इस क्रम में दिसंबर 2021 में बाल विवाह निषेध (संशोधन) विधेयक, 2021 लोकसभा में पेश किया गया था. फिलहाल संसदीय समिति इस विधेयक की जांच कर रही है. इससे पहले इस विधेयक को शिक्षा, महिलाओं, बच्चों, युवाओं और खेल पर स्थायी समिति को भेजा गया था. पिछले दिनों राज्यसभा के राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने विधेयक की जांच करने और रिपोर्ट पेश करने के लिए पैनल को 24 जनवरी, 2024 तक का समय दिया है.

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लड़कियों की शादी की न्यूनतम उम्र 18 से 21 साल करने की मांग

इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने लड़कियों की शादी की न्यूनतम उम्र 18 से 21 साल करने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करने के मना कर दिया था. शीर्ष अदालत का कहना था कि यह उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर का विषय है. यह संसद के अधिकार क्षेत्र में आने वाला सब्जेक्ट है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि लड़कियों की शादी की उम्र बढ़ाकर 21 साल करना कानून में संशोधन का विषय है. इस तरह से सुप्रीम कोर्ट कानून में संशोधन करने या नया कानून लाने के लिए संसद को आदेश नहीं दे सकती. ऐसे में कोर्ट लड़कियों की शादी की उम्र 18 साल को भी रद्द नहीं कर सकती...क्योंकि ऐसा करने पर देश में शादी की कोई उम्र ही नहीं रह जाएगी.