लव जिहाद कानून का समर्थन नहीं करेंगे दुष्यंत चौटाला, कहा- धर्मांतरण...
दुष्यन्त चौटाला ने लव जिहाद बिल पर मीडिया से बातचीत करते हुए कहा अगर लव जिहाद के नाम से कोई कानून आता है तो हम उसका समर्थन नहीं करेंगे लेकिन अगर जबरन धर्मांतरण का कानून लाया जाता है हम उसका स्वागत करेंगे.
highlights
- लव जिहाद पर राज्य सरकारों के सख्त कदम
- यूपी के बाद हरियाणा में आ रहा विधेयक
- हरियाणा में लव जिहाद विधेयक का मसौदा तैयार
नई दिल्ली:
उत्तर प्रदेश विधानसभा (Uttar Pradesh Assembly) में लव जिहाद (Love Jihad) कानून का विधेयक पारित होने के बाद अब हरियाणा सरकार भी इस ओर बढ़ चली है. हरियाणा के उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने लव जिहाद कानून को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी है उन्होंने कहा है कि अगर हरियाणा में लव जिहाद कानून लागू किया जाता है तो हम इस कानून का विरोध करेंगे जबकि अगर ये कानून जबरन धर्म परिवर्तन के खिलाफ होगा तो हम इस कानून का समर्थन करेंगे. दुष्यन्त चौटाला ने लव जिहाद बिल पर मीडिया से बातचीत करते हुए कहा अगर लव जिहाद के नाम से कोई कानून आता है तो हम उसका समर्थन नहीं करेंगे लेकिन अगर जबरन धर्मांतरण का कानून लाया जाता है हम उसका स्वागत करेंगे.
26 फरवरी को ही लव जिहाद के खिलाफ हरियाणा सरकार (Haryana Govt) भी आने वाले बजट सत्र में लव जिहाद के खिलाफ कानून बनाने के लिए विधेयक लाने का संकेत दिया था. हरियाणा सरकार के गृहमंत्री अनिल विज ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया था कि हमने इसका ड्राफ्ट भी तैयार कर लिया है. अनिल विज ने बताया था कि हमने लव जिहाद (धर्मांतरण विरोधी) विधेयक का मसौदा तैयार किया है. हम इसे विधानसभा में आगामी बजट सत्र (Budget Session) में पेश करेंगे.
अनिल विज के मुताबिक, कानून का प्रारूप तैयार करने के लिए बनाई गई एक्सपर्ट कमेटी ने तमाम सुझावों और अन्य राज्यों के लव जिहाद कानून का अध्ययन करने के बाद हरियाणा में लव जिहाद कानून का प्रारूप पूरी तरह से तैयार कर लिया है. इस पूरे प्रारूप का ड्राफ्ट भी तैयार हो चुका है. अनिल विज ने बताया कि हरियाणा विधानसभा का बजट सत्र 5 मार्च से शुरू होने वाला है और सत्र में इस कानून को पारित कराने की हरियाणा सरकार की पूरी तैयारी है.
हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज का कहना है कि राज्य में आने वाले लव जिहाद के खिलाफ इस कानून में सजा और जुर्माने का प्रावधान होगा. अनिल विज ने कहा है कि अब तक के लव जिहाद पर आए कानूनों के हिसाब से हरियाणा में यह कानून अधिक सख्त होगा. उन्होंने कहा कि इसकी पूरी कोशिश होगी कि हरियाणा विधानसभा में एकमत के साथ इस विधेयक को मंजूरी मिल जाए.
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