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हरियाणा: पंचायत का तुगलकी फरमान, अंतरजातीय विवाह करने पर लड़के के परिवार को दी गई ये सजा

इंटरकास्ट मैरेज (अंतरजातीय विवाह) करने पर यह फरमान जारी किया गया है. पंचायत ने तुगलकी फरमान सुनाते हुए लड़के के परिवार को गांव छोड़ने के आदेश जारी कर दिए हैं.

Updated on: 08 Jan 2019, 03:19 PM

नई दिल्ली:

हरियाणा के हिसार से एक बार फिर से तुगलकी फरमान सामने आया है. इंटरकास्ट मैरेज (अंतरजातीय विवाह) करने पर यह फरमान जारी किया गया है. पंचायत ने तुगलकी फरमान सुनाते हुए लड़के के परिवार को गांव छोड़ने के आदेश जारी कर दिए हैं. उकलाना के पास एक गांव में इंटरकास्ट मैरिज से आग-बबूला पंचायत ने लड़के के परिवारवालों को गांव छोड़ने को कहा है. इसके साथ ही लड़की के परिजनों को भी बेटी से सारे रिश्ते खत्म करने के लिए कहा है. फरमान सुनाते वक्त पंचायत में 11 लोग शामिल थे. जिस दौरान यह कार्रवाई हुई उस दौरान पंचायत में लड़का-लड़की पक्ष से किसी को भी शामिल नहीं किया गया था. 

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फरमान में पंचायत ने लड़के के परिवार को 31 जनवरी से पहले गांव से 50 किलोमीटर दूर रहने का आदेश दिया है. सरपंच के पति के का कहना है कि गांव में शांति कायम रखने के लिए यह कदम जरूरी था.
इसके साथ ही पंचायत ने चेतावनी भरे लहजे में कहा है कि अगर कोई कानून की बात करता है तो दोनों परिवार के खिलाफ पूरा गांव लामबंद होगा. हालांकि पुलिस तक यह मामला जाने की अभी तक कोई खबर नहीं है.