New Update
/newsnation/media/post_attachments/images/2024/07/16/sc-10.jpg)
हाई कोर्ट के फैसले को हरियाणा सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती( Photo Credit : फाइल फोटो)
0
By clicking the button, I accept the Terms of Use of the service and its Privacy Policy, as well as consent to the processing of personal data.
Don’t have an account? Signup
हाई कोर्ट के फैसले को हरियाणा सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती( Photo Credit : फाइल फोटो)
हरियाणा सरकार ने पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है. दरअसल, 10 जुलाई को सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने हरियाणा सरकार को निर्देश दिया था कि अंबाला के पास शंभू सीमा पर बने बैरिकेड को एक सप्ताह के भीतर हटाया जाए. जहां किसान 13 फरवरी से डेरा डाले हुए हैं. जिसे लेकर अब हरियाणा सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. इस याचिका पर सुप्रीम कोर्ट 22 जुलाई को सुनवाई करेगी. न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति उज्ज्वल भुइयां की पीठ ने मंगलवार पर सुनवाई करते हुए अगली तारीख 22 जुलाई की दी है.
शंभू बॉर्डर को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंची हरियाणा सरकार
पंजाब और हरियाणा के बीच की सीमा 13 फरवरी से भारी बैरिकेडिंग लगाते हुए हुए बंद कर दी गई है. बता दें कि पंजाब के विभिन्न किसान संगठन फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की कानूनी गारंटी सहित विभिन्न मांगों को लेकर दिल्ली की ओर बढ़ रहे थे. इस बीच शंभु बॉर्डर पर बैरिकेड्स लगा दिए गए.
यह भी पढ़ें- BJP OBC Sammelan: बीजेपी ओबीसी सम्मेलन में अमित शाह ने विपक्ष पर साधा निशाना, बोले- कांग्रेस OBC विरोधी
हाई कोर्ट के फैसले को दी चुनौती
हालांकि इसके बाद हरियाणा पुलिस और केंद्रीय सुरक्षा बलों के साथ किसानों की झड़प भी हुई, लेकिन किसान सीमा पार करने में अमसर्थ रहे. इस झड़प में एक किसान की मौत भी हो गई थी और कई पुलिसकर्मी घायल भी हुए थे. हालांकि उच्च न्यायालय ने जब शंभू सीमा से अवरोधक हटाने का निर्देश दिया तो किसानों ने इस फैसले का स्वागत किया और कहा कि वे राष्ट्रीय राजधानी तक अपना मार्च फिर से शुरू करेंगे.
शंभू सीमा से बैरिकेड्स हटाने का हाई कोर्ट ने दिया निर्देश
सूत्रों की मानें तो हरियाणा सरकार की तरफ से 12 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट के समक्ष एक विशेष अनुमति याचिका (एसएलपी) दायर की, जिसमें उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देते हुए कहा कि वह शंभू सीमा को खोलने के पक्ष में नहीं थी क्योंकि चल रहे किसान आंदोलन को देखते हुए कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए इसे बंद करना आवश्यक था.
देश और दुनिया की लेटेस्ट खबरें अब सीधे आपके WhatsApp पर, News Nation के WhatsApp Channel को Follow करने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें: https://www.whatsapp.com/channel/0029VaeXoBTLCoWwhEBhYE10
HIGHLIGHTS
Source : News Nation Bureau