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RSS की गतिविधियों में शामिल हो सकेंगे हरियाणा सरकार के कर्मचारी, पुराने फैसलों से पाबंदी हटाई  

हरियाणा सरकार ने दो पुराने आदेशों को वापस ले लिया है. वर्ष 1967 और 1980 के इन आदेशों में हरियाणा सरकार के कर्मचारियों को आरएसएस (RSS) की गतिविधियों में भाग लेने  पर पाबंदी लगाई थी.

Updated on: 12 Oct 2021, 08:59 AM

highlights

  • वर्ष 1967 और 1980 के इन आदेशों में हरियाणा सरकार के कर्मचारियों लाया गया था.
  • 2014 में मनोहर लाल खट्टर के नेतृत्व में हरियाणा में भाजपा की सरकार बनी थी. 

नई दिल्ली:

हरियाणा सरकार ने दो पुराने आदेशों को वापस ले लिया है. वर्ष 1967 और 1980 के इन आदेशों में हरियाणा सरकार के कर्मचारियों को आरएसएस (RSS) की गतिविधियों में भाग लेने  पर पाबंदी लगाई थी. हरियाणा सरकार के इस फैसले पर कांग्रेस ने कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है. कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने ट्वीट कर लिखा,'अब हरियाणा के कर्मचारियों को “संघ की शाखाओं में भाग लेने की छूट. सरकार चला रहे हैं या भाजपा-RSS की पाठशाला!' अन्य  विपक्षी पार्टियां इस फैसले का जमकर विरोध कर रही हैं। दलों ने इस कानून को गलत बताया है। 

मनोहर लाल खट्टर के नेतृत्व वाली हरियाणा सरकार की तरफ से जारी बयान में कहा गया कि हरियाणा सिविल सेवा (सरकारी कर्मचारी आचरण) नियम 2016, के प्रभाव में आने के साथ ही, सरकार की तरफ से 1980 और 1967 में दिए आदेश को तुरंत प्रभाव से हटाने का ऐलान किया  है. सरकार की तरफ से लिए इस फैसले के बाद हरियाणा सरकार के कर्मियों को अब आरएसएस की गतिविधियों में भाग ले सकते हैं.

किसी भी तरह के रिश्तों पर रोक लगाई

हरियाणा के मुख्य सचिव के कार्यालय के तत्कालीन सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा अप्रैल 1980 में जारी निर्देशों ने राज्य सरकार के कर्मियों को आरएसएस की गतिविधियों से किसी भी तरह के रिश्तों पर रोक लगाई थी. इससे पहले 1967 में हरियाणा के मुख्य सचिव के दफ्तर की ओर से  एक निर्देश जारी करा गया था. इसमें अगर सरकारी कर्मचारी आरएसएस की गतिविधियों में हिस्सा  लेते हैं तो उन पर कार्रवाई की जाएगी वर्ष 2014 में मनोहर लाल खट्टर के नेतृत्व में हरियाणा में भाजपा की सरकार बनी थी.