हरियाणा सरकार का बड़ा फैसला- प्राइवेट Jobs में सूबे के लोगों को 75 प्रतिशत आरक्षण
हरियाणा के युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी है. अब इन युवाओं को निजी नौकरियों के लिए दूसरे प्रदेश नहीं जाना पड़ेगा. हरियाणा सरकार ने प्रदेश के युवाओं को लेकर बड़ा फैसला किया है, जिसे राज्यपाल की भी मंजूरी मिल गई है.
नई दिल्ली:
हरियाणा के युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी है. अब इन युवाओं को निजी नौकरियों के लिए दूसरे प्रदेश नहीं जाना पड़ेगा. हरियाणा सरकार ने प्रदेश के युवाओं को लेकर बड़ा फैसला किया है, जिसे राज्यपाल की भी मंजूरी मिल गई है. हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर (Haryana CM Manohar Lal Khattar) ने रविवार को कहा कि हरियाणा के युवाओं को राज्य के निजी उद्योग में 75% रोज़गार के बिल पर राज्यपाल ने भी अपनी सहमति दे दी है. इसे लेकर आगे की नोटिफिकेशन की प्रक्रिया जल्द हो जाएगी और बिल आगे बढ़ेगा.
लव जिहाद के खिलाफ यूपी के बाद अब हरियाणा सरकार ला रही है विधेयक, तैयार हुआ ड्राफ्ट
लव जिहाद (Love Jihad) के खिलाफ उत्तर प्रदेश विधानसभा (Uttar Pradesh Assembly) में कानून का विधेयक पारित होने के बाद अब हरियाणा सरकार भी इस ओर बढ़ चली है. हरियाणा सरकार (Haryana Govt) भी आने वाले बजट सत्र में लव जिहाद के खिलाफ कानून बनाने के लिए विधेयक ला रही है. जिसका ड्राफ्ट भी तैयार कर लिया गया है. इसकी जानकारी हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज (Anil Vij) ने दी है. अनिल विज ने बताया है कि हमने लव जिहाद (धर्मांतरण विरोधी) विधेयक का मसौदा तैयार किया है. हम इसे विधानसभा में आगामी बजट सत्र (Budget Session) में पेश करेंगे.
Governor Satyadev Narayan Arya has approved a Bill allowing 75% reservation in private jobs. The government will notify it soon: Haryana Chief Minister Manohar Lal Khattar pic.twitter.com/cAPdOVjB7O
— ANI (@ANI) March 2, 2021
अनिल विज के मुताबिक, कानून का प्रारूप तैयार करने के लिए बनाई गई एक्सपर्ट कमेटी ने तमाम सुझावों और अन्य राज्यों के लव जिहाद कानून का अध्ययन करने के बाद हरियाणा में लव जिहाद कानून का प्रारूप पूरी तरह से तैयार कर लिया है. इस पूरे प्रारूप का ड्राफ्ट भी तैयार हो चुका है. अनिल विज ने बताया कि हरियाणा विधानसभा का बजट सत्र 5 मार्च से शुरू होने वाला है और सत्र में इस कानून को पारित कराने की हरियाणा सरकार की पूरी तैयारी है.
हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज का कहना है कि राज्य में आने वाले लव जिहाद के खिलाफ इस कानून में सजा और जुर्माने का प्रावधान होगा. अनिल विज ने कहा है कि अब तक के लव जिहाद पर आए कानूनों के हिसाब से हरियाणा में यह कानून अधिक सख्त होगा. उन्होंने कहा कि इसकी पूरी कोशिश होगी कि हरियाणा विधानसभा में एकमत के साथ इस विधेयक को मंजूरी मिल जाए.
उल्लेखनीय है कि बीते दिन लव जिहाद पर लगाम लगाने के लिए उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध विधेयक, 2021 विधान परिषद से पास हो गया. इस पर राज्यपाल की मुहर लगनी है. उत्तर प्रदेश विधान मंडल बजट सत्र के दौरान योगी आदित्यनाथ सरकार ने 'लव जिहाद' पर अंकुश लगाने के लिए लाए गए उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध विधेयक 2021 को विधानसभा में बुधवार को पास कराया था. सरकार ने गुरुवार को यह विधेयक विधान परिषद से भी पास करा लिया. राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने 28 नवंबर, 2020 को उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अध्यादेश जारी किया था, जिसे योगी आदित्यनाथ कैबिनेट ने 24 नवंबर, 2020 को मंजूरी दे दी थी. इस कानून के जरिए सूबे में छल-कपट या जबरन कराए गए धर्मातरण के मामलों में एक से 10 वर्ष तक की सजा का प्राविधान है.
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