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Gurugram traffic police( Representative image)
Gurugram News: दिल्ली से सटे हरियाणा के गुरुग्राम में ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आया है. यहां चालान को लेकर सख्त नियम लागू किया गया है. इसके यातायात पुलिस ने एक आदेश जारी किया है, जिसके तहत अगर किसी ने गुरुग्राम में चालान जारी होने के 90 दिनों के भीतर जुर्माना नहीं भरा तो उसके वाहन की जब्ती कर ली जाएगी.
बैठक के बाद लिया गया फैसला
मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, डीसीपी ट्रैफिक वीरेंद्र विज ने गुरुवार(30 जनवरी) को ट्रैफिक पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक की. इस दौरान उन्होंने सभी अधिकारियों को निर्देश दिये हैं कि अपने-अपने क्षेत्र में लोगों को इस नए नियम के बारे में सूचित करें. उन्हें बताएं कि जिस भी वाहन चालक का ट्रैफिक नियमों की अवहेलना करने पर चालान किया गया है, उसे 90 दिनों के भीतर जुर्माना भरना होगा, नहीं तो उसकी गाड़ी को पकड़ लिया जाएगा.
ये है भुगतान की अंतिम तारीख
डीसीपी विज ने आगे कहा कि अगर वाहनों की दोबारा जांच के दौरान 90 दिनों के बाद भी चालान का भुगतान नहीं किया गया तो मोटर वाहन अधिनियम की धारा 167(8) के तहत वाहनों को जब्त कर लिया जाएगा. इसके अलावा पिछला जो भुगतान बकाया है उसकी अंतिम तारीख 10 फरवरी 2025 तय की गई है. ऐसे में इस तय तारीख तक चालान का भुगतान करना होगा.
कैमरे रखते हैं नजर
वीरेंद्र विज ने बताया कि गुरुग्राम में 4500 ट्रैफिक चालान जारी किये जाते हैं, जिनमें से करीब 3 हजार तो शहर की सड़कों पर लगे कैमरों की निगरानी में आने से जारी हो जाते हैं. बाकी 1500 यातायात पुलिस मैन्युअल रूप से जारी कर देती है. गौरतलब है कि कैमरे के जरिये यातायात उल्लंघन के बारे में पता लगाया जाता है, जिसके बाद GMDA के एकीकृत कमांड और नियंत्रण केंद्र (ICCC) में अधिकारियों को पता लगता है. इसके बाद फुटेज को जांचा जाता है और वाहनों के मालिकों तक ऑनलाइन चालान जारी हो जाता है.
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