अक्षय तृतीया के मौके पर बाल विवाह की रोकथाम के बारे में फरीदाबाद पुलिस अलर्ट

 बाल विवाह निषेध अधिनियम ( child marriage prohibition act ) के तहत लडके की शादी की आयु 21 साल व लडकी की शादी की आयु18 साल होना अनिवार्य है

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Mohit Sharma
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child marriage( Photo Credit : FILE PIC)

अक्षय तृतीया ( Akshaya Tritiya News in Hindi ) के मौके पर होने वाले बाल विवाह को रोकने के लिए सभी डीसीपी, एसीपी, थाना प्रबंधक, चोकी इन्चार्ज, तीनों महिला थाना प्रबंधक को दिशा निर्देश दिए है कि वो अपने-अपने एरिया में होने वाली शादियों पर नजर रखे, अगर बाल विवाह ( Child Marriage ) होना पाया जाता है तो तुरन्त कार्यवाही करें। अगर कोई भी नाबालिग लडके व लडकी की शादी कराता है तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही की जाएगी. इस बारे सभी थाना व चोकी इन्चार्ज अपने एरिया के मौजूद लोगों से बातचीत करें और बाल विवाह होने की सूरत में रंत 112 पर या नजदीकी थाने में सूचना दें.

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लडकी की शादी की आयु18 साल होना अनिवार्य 

 बाल विवाह निषेध अधिनियम ( child marriage prohibition act ) के तहत लडके की शादी की आयु 21 साल व लडकी की शादी की आयु18 साल होना अनिवार्य है. अगर किसी व्यक्ति को बाल विवाह बारे कोई सूचना मिलती है तो वह 112 नं0, महिला थाना सै0 16 के मोबाईल नं0 9582200061, महिला थाना एन.आई.टी के मोबाईल नं0 9582200150 के अलावा महिला थाना बल्लबगढ के मोबाईल नं0 9582200808 पर फोन कर सकते है या नजदीक थाना, चोकी में इस बारे सूचना दे सकते है।

Source : News Nation Bureau

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