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हरियाणा में कोरोना कर्फ्यू एक हफ्ते बढ़ा, जानें नया नियम

प्रदेश सरकार ने कहा कि प्रदेश में सुरक्षित हरियाणा- महामारी अलर्ट 1 हफ्ते के लिए बढ़ा गया है. सरकार ने कुछ डील भी दी है. पूरे राज्य में ओड इवन के आधार पर दुकानें सुबह 9:00 बजे से लेकर शाम को 6:00 बजे तक खुलेंगी.

Updated on: 06 Jun 2021, 08:54 PM

highlights

  • हरियाणा में एक हफ्ता के लिए कर्फ्यू को बढ़ा दिया गया है
  • प्रदेश सरकार नें कुछ डील भी दी है
  • इससे पहले 7 जून तक बढ़ा था लॉकडाउन

नई दिल्ली:

कोरोना वायरस की वजह से हरियाणा में एक हफ्ता के लिए कर्फ्यू को बढ़ा दिया गया है. प्रदेश सरकार ने कहा कि प्रदेश में सुरक्षित हरियाणा- महामारी अलर्ट 1 हफ्ते के लिए बढ़ा गया है. सरकार ने कुछ डील भी दी है. पूरे राज्य में ओड इवन के आधार पर दुकानें सुबह 9:00 बजे से लेकर शाम को 6:00 बजे तक खुलेंगी. मॉल सुबह 10:00 बजे से लेकर 8:00 बजे तक खुले रह सकते हैं. क्लब, बार, रेस्टोरेंट आदि सुबह 10:00 बजे से रात 8:00 बजे तक खुले रहेंगे, लेकिन क्षमता का 50 फ़ीसदी ही लागू होगा. धार्मिक संस्थान में एक समय में 21 आदमी पूजा पाठ कर सकते हैं. शादी विवाह में 21 आदमी तक को अनुमति मिली.

इससे पहले 7 जून तक बढ़ा था लॉकडाउन

हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर (Chief Minister Manohar Lal Khattar) ने रविवार को राज्यव्यापी लॉकडाउन को 7 जून तक बढ़ाने की घोषणा की थी, हालांकि, कुछ बड़ी छूट का एलान भी किया गया जिसमें शॉपिंग मॉल को सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक खोलने की छूट शामिल किया था. मुख्यमंत्री ने कहा कि था कि दुकानदारों, विक्रेताओं और व्यापारियों के अनुरोध के बाद सुबह 9 बजे से दोपहर 3 बजे तक दुकानों को सम-विषम आधार पर खोलने की अनुमति देने का निर्णय लिया गया है. पहले इसका समय सुबह 7 बजे से दोपहर 12 बजे तक था. हालांकि, स्कूलों, आईटीआई, आंगनवाड़ी और क्रेच को बंद करने के निर्देश 15 जून तक जारी रहेंगे.

शॉपिंग मॉल को निर्धारित समय सीमा का पालन करना होगा
मुख्यमंत्री ने कहा कि शॉपिंग मॉल को निर्धारित आगंतुक और समय सीमा का पालन करना होगा. दिशा-निदेश के अनुसार, 25 वर्ग मीटर प्रति क्षेत्र एक व्यक्ति को एक शॉपिंग मॉल में एक समय में एक की उपस्थित रहने की अनुमति होगी. इसी तरह, निर्मित क्षेत्र के अनुसार व्यक्तियों की संख्या अलग हो सकती है. मॉल मालिकों को मॉल में आने वाले लोगों के प्रवेश और निकास पर नजर रखने के लिए एक मोबाइल एप्लिकेशन विकसित करना होगा. इसके अलावा, मालिकों को कुछ नियम बनाने और उपायुक्त से इसे मंजूरी दिलाने के लिए कहा गया है.