Faridabad: अरावली में अवैध निर्माण पर चला बुलडोजर, 10 फार्महाउस समेत 15 इमारतें जमींदोज

Faridabad News: प्रशासन का कहना है कि यह कदम न केवल कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए जरूरी है, बल्कि पर्यावरण संरक्षण और वन क्षेत्र को सुरक्षित रखने के लिए भी अनिवार्य है.

Faridabad News: प्रशासन का कहना है कि यह कदम न केवल कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए जरूरी है, बल्कि पर्यावरण संरक्षण और वन क्षेत्र को सुरक्षित रखने के लिए भी अनिवार्य है.

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Yashodhan.Sharma
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Faridabad bulldozer action

representational image Photograph: (social)

Faridabad: हरियाणा के फरीदाबाद स्थित अरावली की पहाड़ियों में पिछले लंबे समय से फैले अवैध निर्माणों पर प्रशासन ने एक बार फिर कड़ी कार्रवाई की है. फरीदाबाद नगर निगम और वन विभाग की संयुक्त टीम ने बुधवार को बड़ा अभियान चलाते हुए लगभग 10 अवैध फार्महाउस और 5 अन्य पक्की इमारतों को ढहा दिया. ये सभी निर्माण आनंद वन से लेकर अरावली तक की सड़क के किनारे करोड़ों की लागत से बनाए गए थे. इस दौरान करीब 10 एकड़ जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराया गया.

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सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के तहत कार्रवाई

फरीदाबाद के उपायुक्त विक्रम यादव ने जानकारी दी कि यह कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के तहत की जा रही है. कोर्ट ने अरावली क्षेत्र में हो रहे अवैध निर्माणों को हटाने का निर्देश दिया है और इसके लिए जुलाई 2025 तक विस्तृत रिपोर्ट मांगी है. इसी दिशा में वन विभाग और नगर निगम की टीमें मिलकर नियमित कार्रवाई कर रही हैं.

तीन महीने के अंदर निर्माण हटाने के निर्देश

अधिकारियों के अनुसार, अब तक अरावली वन क्षेत्र में 6,793 छोटे-बड़े अवैध निर्माण चिह्नित किए जा चुके हैं. इनमें फार्महाउस, मकान और अन्य स्थायी संरचनाएं शामिल हैं, जिन्हें ड्रोन सर्वे के जरिए पहचाना गया है. सुप्रीम कोर्ट ने तीन महीने के भीतर इन सभी निर्माणों को हटाने का निर्देश दिया है.

मौके पर बुलडोजर लेकर पहुंची टीम

बुधवार को कार्रवाई के दौरान नगर निगम और वन विभाग की टीम चार बुलडोजर लेकर मौके पर पहुंची. सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए मौके पर 200 से अधिक पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया था. यह अभियान शाम करीब 5 बजे तक चला और किसी प्रकार की हिंसा या विरोध की सूचना नहीं मिली.

एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि यह तो केवल शुरुआत है. आने वाले दिनों में अनंगपुर, लक्कड़पुर, अंकहीर और मेवला महाराजपुर जैसे क्षेत्रों में भी इसी तरह की कार्रवाई की जाएगी. प्रशासन का कहना है कि यह कदम न केवल कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए जरूरी है, बल्कि पर्यावरण संरक्षण और वन क्षेत्र को सुरक्षित रखने के लिए भी अनिवार्य है.

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