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अहमदाबाद में सोमवार से मास्क पहनना अनिवार्य, अवहेलना पर मिलेगी सजा

एक अधिकारी ने बताया कि ऐसा नहीं करने पर पांच हजार का जुर्माना या तीन साल की सजा हो सकती है. अहमदाबाद नगरपालिका के आयुक्त विजय नेहरा ने रविवार को कहा कि घातक बीमारी के प्रसार को रोकने के प्रयासों की दिशा में महामारी कानून के तहत यह आदेश पारित किया गया

Updated on: 12 Apr 2020, 04:50 PM

अहमदाबाद:

अहमदाबाद में कोरोना वायरस के मामलों की बढ़ती संख्या के मद्देनजर शहर की नगरपालिका ने सोमवार से लोगों के लिए घर से बाहर निकलते समय मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया है. एक अधिकारी ने बताया कि ऐसा नहीं करने पर पांच हजार का जुर्माना या तीन साल की सजा हो सकती है. अहमदाबाद नगरपालिका के आयुक्त विजय नेहरा ने रविवार को कहा कि घातक बीमारी के प्रसार को रोकने के प्रयासों की दिशा में महामारी कानून के तहत यह आदेश पारित किया गया है.

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उन्होंने कहा, “सोमवार सुबह छह बजे से, अहमदाबाद शहर के प्रत्येक व्यक्ति के लिए घर से बाहर निकलने से पहले मास्क पहनना अनिवार्य होगा. बिना मास्क पहने मिले लोगों पर पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा. जो लोग जुर्माना भर पाने में असमर्थ होंगे उन्हें तीन साल की कैद होगी.” नेहरा ने कहा कि लोग बाजार में उपलब्ध या कपड़े से बना मास्क पहन सकते हैं या टाई या रुमाल भी इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि नाक और मुंह ढंके रहे.

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उन्होंने कहा कि दुकानदारों, ठेला लगाने वालों या अन्य समेत जो कोई भी सार्वजनिक स्थानों पर बाहर निकलेगा उस पर यह आदेश लागू होगा. साथ ही कहा कि उन्हें उम्मीद है कि लोग इस आदेश का शत प्रतिशत पालन करेंगे. अहमदाबाद में रविवार को कोविड-19 के 19 माामले सामने आने के बाद शहर में संक्रमितों की संख्या 266 हो गई है जो गुजरात में सबसे अधिक है. अब तक, इस बीमारी के चलते शहर में 11 लोगों की मौत हो गई है.