Rahul Gandhi को मानहानि केस में अंतरिम जमानत, 3 मई को अगली सुनवाई
Rahul Gandhi defamation case : राहुल गांधी को 'मोदी सरनेम' वाले मामले में थोड़ी राहत मिली है. उन्हें इस मामले में 2 साल की सजा मिली थी, जिसके खिलाफ उन्होंने सूरत कोर्ट में अपील दायर की. कोर्ट ने 13 अप्रैल तक उनकी जमानत बढ़ा दी है, साथ ही मामले की अगली सुनवाई की तारीख भी 3 मई को तय कर दी है....
highlights
- राहुल गांधी को सूरत डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से राहत
- मानहानि मामले में मिली 3 मई तक जमानत
- सजा के बाद रद्द हो चुकी है लोकसभा की सदस्यता
सूरत:
Rahul Gandhi defamation case : राहुल गांधी को 'मोदी सरनेम' वाले मामले में थोड़ी राहत मिली है. उन्हें इस मामले में 2 साल की सजा मिली थी, जिसके खिलाफ उन्होंने सूरत कोर्ट में अपील दायर की. कोर्ट ने 13 अप्रैल तक उनकी जमानत बढ़ा दी है, साथ ही मामले की अगली सुनवाई की तारीख भी 3 मई को तय कर दी है. बता दें कि राहुल गांधी सूरत कोर्ट में जाते समय जुलूस की शक्ल में गए. वो अपनी बहन प्रियंका गांधी और अन्य कांग्रेस नेताओं के साथ बस में सवार होकर सूरत पहुंचे थे. उनकी बस यात्रा का बीजेपी ने विरोध किया है. बीजेपी का कहना है कि वो कानूनी मामलों को राजनीतिक रंग देने पर तुले हैं.
तीन राज्यों के मुख्यमंत्री भी पहुंचे कोर्ट
कांग्रेस नेता राहुल गांधी ( Congress Leader Rahul Gandhi ) को कोर्ट ने 2 साल की सजा सुनाई थी और उन्हें अपील करने के लिए एक महीने का वक्त दिया था. इस मामले में राहुल गांधी सूरत कोर्ट पहुंचे थे. उनके साथ उनकी बहन प्रियंका गांधी वाड्रा भी कोर्ट पहुंची. यही नहीं, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री भी राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के साथ मौजूद रहे. प्रियंका गांधी तो राहुल गांधी के साथ ही इंडिगो की फ्लाइट से सूरत पहुंची थी. इसके बाद वाहनों का काफिला सूरत कोर्ट तक पहुंचा.
#WATCH Congress leader Rahul Gandhi along with his sister and party leader Priyanka Gandhi Vadra as they were on their way to Surat District Court today
— ANI (@ANI) April 3, 2023
(Video source: Congress) pic.twitter.com/VQ2zdFChPA
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साल 2019 का बयान बना गले की फांस
बता दें कि राहुल गांधी ने साल 2019 में मोदी सरनेम से जुड़ा बयान दिया था. वो बयान उन्होंने कर्नाटक में दिया था. इसी मामले में मार्च महीने में सूरत कोर्ट के सीजेएम एचएच वर्मा ( Chief Judicial Magistrate H H Varma ) ने उन्हें दोषी पाया था और 2 साल जेल की सजा सुनाई थी. ये मामला बीजेपी विधायक पूर्णेश मोदी ने दायर कराया था.
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