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गुजरात में 15 जून से लागू होगा लव-जिहाद कानून, दोषियों को मिलेगी ये सजा

गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने लव जिहाद के कानून को मंजूरी दे दी है. 15 जून से यह कानून राज्य में लागू हो जाएगा. इस कानून के लागू होने के बाद जबरन धर्म परिवर्तन करने और धोखाधड़ी कर शादी करने वाले पर कानूनी कार्रवाई होगी.

Updated on: 05 Jun 2021, 11:46 AM

highlights

  • राज्यपाल ने दी कानून को इजाजत
  • 15 जून से लागू हो जाएगा कानून
  • दोषी को 10 साल की सजा का प्रावधान

नई दिल्ली:

लव जिहाद (Love Jihad) के बढ़ते मामलों के बीच देश के एक और राज्य ने इसके खिलाफ कानून बनाने के निर्णय लिया है. धर्म बदलकर, धोखे से शादी करने के मामलों में बढ़ोत्तरी होते देख अब गुजरात ने भी लव जिहाद कानून को लागू करने का फैसला लिया है. प्रदेश में 15 जून से लव जिहाद कानून लागू हो जाएगा. गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत (Governor Acharya Devvrat) ने लव जिहाद के कानून (Love Jihad Law) को मंजूरी दे दी है. 15 जून से यह कानून राज्य में लागू हो जाएगा. इस कानून के लागू होने के बाद जबरन धर्म परिवर्तन करने और धोखाधड़ी कर शादी करने वाले पर कानूनी कार्रवाई होगी.

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इस कानून का मकसद है कि कोई भी लालच, जबरदस्ती या किसी भी तरह की हिंसा कर किसी का धर्म परिवर्तित न करवा सके. बता दें कि हाल ही में गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने लव जिहाद कानून की मंजूरी पर मुहर लगा दी थी. जिसके बाद राज्य में लव जिहाद को लेकर प्रभावी रूप से कानून बन गया था. 

10 साल की सजा का प्रावधान

लव जिहाद कानून के तहत धोखाधड़ी के जरिए शादी करके जबरन धर्म परिवर्तन कराने के मामले में 10 साल की सजा का प्रावधान है. इस कानून के तहत यदि कोई व्यक्ति धोखे से, पहचान छिपाकर, लालच देकर, धमकी देकर या किसी भी तरह की जबरदस्ती से किसी से शादी करता है तो उसको 10 साल तक सलाखों के पीछे रहना पड़ेगा. इससे प्रदेश में ऐसे कार्यों में संलिप्त लोगों में भय व्याप्त होगा और जबरन धर्म परिवर्तन के मामलों में कमी आएगी.

कानून में भारी भरकम जुर्माने का भी प्रावधान

लव जिहाद कानून के मुताबिक धर्म छिपाकर शादी करने वालों के खिलाफ पांच साल की सजा और दो लाख रुपये के जुर्माने का प्रावधान है. वहीं अगर धर्म छिपाकर नाबालिग से शादी की तो सात साल की सजा या तीन लाख रुपये के जुर्माने का प्रावधान है. वहीं कानून की अवहेलना करने वालों के खिलाफ तीन लाख रुपये का जुर्माना और सात साल की सजा का प्रावधान है.

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बता दें कि गुजरात विधानसभा में लव जिहाद बिल भारी हंगामे के बीच पास हुआ था. गुजरात के गृह राज्य मंत्री प्रदीप जाडेजा ने कहा कि जो लोग तिलक लगाकर हाथ में धागा बांधकर हिंदू या दूसरे धर्म की लड़की के साथ छल कपट करते हैं, अब उन्हें बख्शा नहीं जाएगा.