गुजरात सरकार ने गाय की हत्या को लेकर एक नया क़ानून बनाया है। इस क़ानून के तहत गोहत्या करने पर 10 साल की सज़ा से लेकर उम्रक़ैद तक की सज़ा का प्रावधान किया गया है।
नए क़ानून पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए सीएम विजय रुपाणी ने कहा, मैं किसी तरह के खान-पान के ख़िलाफ़ नहीं हूं। हां लेकिन मैं गुजरात को शाकाहारी राज्य बनाना चाहता हूं। हम जर्सी गायों की जगह गिर और कनकरेजी गायें भी चाहते हैं।
उन्होंने कहा कि गुजरात एक ऐसा राज्य है जो महात्मा गांधी की विचारधारा को मानता है। उनके बताए गए मार्ग सत्य और अहिंसा पर चलना चाहता है। ये गांधी, पटेल और पीएम मोदी का गुजरात है।
गुजरात विधानसभा में गौवंश की हत्या को लेकर मौजूदा कानून में सख्त बदलाव किया गया है। बता दें कि आठ महीने पहले सात दलित समुदाय के लोगों को गोहत्या के आरोप में पीटा गया था।
गुजरात में अब गाय की हत्या करने पर आजीवन कारावास की सजा सुनाई जाएगी। बताया जा रहा है कि नए कानून के तहत गौ हत्या के आरोप साबित होने पर एक लाख रूपये तक का जुर्माना और उम्र कैद की सजा तक का प्रावधान होगा।
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Source : News Nation Bureau