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सोसायटी में हिंदुओं ने लगाए बैनर, मुस्लिमों को घर बेचने की प्रक्रिया पर उठाए सवाल

भरूच में कुल 40 इलाकों को अशांत धारा के तहत रखा गया है. ऐसे में बिना प्रशासन की अनुमति के एक कम्युनिटी के लोग दूसरी कम्युनिटी को घर नहीं बेच सकते हैं.

Updated on: 15 Oct 2021, 09:37 PM

highlights

  • मंदिर के बोर्ड पर लिखा गया है कि मंदिर को बेचना है
  • इस पूरे इलाके में 30 हिंदू घर हैं, जिसमें से अब तक कई मुस्लिमों को बेचे जा चुके हैं
  • एएसपी विकास सुंडा का कहना है कि 2 दिनों से यह वीडियो और खबर सोशल मीडिया पर है

 

नई दिल्ली:

गुजरात के भरूच जिले की एक सोसायटी को लेकर दावा किया गया है कि उसके मुस्लिम बहुल होने की वजह से हिंदू अपना घर बेचने के लिए विवश हो गए और साथ ही जलाराम बापा के मंदिर पर भी बिक्री का बोर्ड लगा दिया. मंदिर के बोर्ड पर लिखा गया है कि मंदिर को बेचना है. दरअसल, यह पूरा इलाका पिछले कई सालों से अशांत धारा के तहत आता है. इस पूरे इलाके में 30 हिंदू घर हैं, जिसमें से अब तक कई मुस्लिमों को बेचे जा चुके हैं. लोगों ने इस बिक्री को रोकने के लिए इस तरह के बोर्ड लगा दिए हैं. यहां रहने वालो  का कहना है कि डिस्टर्ब एरिया होने के बावजूद भी बिना अनुमति के घर बेचे जा रहे हैं. 

स्थानीय लोगों का सवाल है कि कई घरों को मुस्लिमों को बेचा गया है. गुजरात में साल 2002 के दंगों के बाद तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने डिस्टर्ब एरिया कानून पेश किया था. वहीं, साल 2019 में भरूच में अशांत धारा कानून लागू किया गया. इसके अनुसार, किसी भी समुदाय के इलाके में दूसरी कम्युनिटी के लोगों को घर या प्रॉपर्टी खरीदनी है तो उसके लिए कलेक्टर की इजाजत चाहिए. इन प्रॉपर्टीज को प्रशासन की जानकारी के बगैर बेचा गया है. इस पूरे मामले की जांच पुलिस प्रशासन से करवाई जा रही है. 

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साल 2020 में नया नोटिफिकेशन आया है. उसी रिवाइज नोटिफिकेशन से प्रॉपर्टी सेल हुई है, उसे अब कैंसिल करने की प्रक्रिया जारी है. भरूच में कुल 40 इलाकों को अशांत धारा के तहत रखा गया है. ऐसे में बिना प्रशासन की अनुमति के एक कम्युनिटी के लोग दूसरी कम्युनिटी को घर नहीं बेच सकते हैं. अब स्थानीय कम्युनिटी के लोग दूसरे समुदाय के प्रॉपर्टी खरीदने को लेकर परेशान हैं. उसे लेकर विरोध जता रहे हैं.​​

इलाके के एएसपी विकास सुंडा का कहना है पिछले 2 दिनों से यह वीडियो और खबर सोशल मीडिया पर है नियम के मुताबिक अशांत धारा के इलाके में कोई भी प्रॉपर्टी खरीदनी है बेचनी हो तो उसे चांद तारा के नियम के तहत ही खरीदें या बेचा जा सकता है लेकिन बिहार हाथी थाना इलाके से हमारे पास ऐसी कोई अर्जी या आवेदन नहीं आया है अगर आएगा तो उसकी निष्पक्ष जांच की जाएगी.