गुजरात में श्रमिकों के लिए मातृत्व सहायता योजना, ₹10,000 की आर्थिक मदद

गुजरात लेबर वेलफेयर बोर्ड द्वारा शुरू की गई मातृत्व सहायता योजना के तहत महिला श्रमिकों और श्रमिकों की पत्नियों को ₹10,000 की आर्थिक सहायता दी जाती है. यह सहायता गर्भावस्था और प्रसव के दौरान स्वास्थ्य जांच, दवाइयों और पोषण आहार के खर्च के लिए प्रदान की जाती है.

गुजरात लेबर वेलफेयर बोर्ड द्वारा शुरू की गई मातृत्व सहायता योजना के तहत महिला श्रमिकों और श्रमिकों की पत्नियों को ₹10,000 की आर्थिक सहायता दी जाती है. यह सहायता गर्भावस्था और प्रसव के दौरान स्वास्थ्य जांच, दवाइयों और पोषण आहार के खर्च के लिए प्रदान की जाती है.

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Ravi Prashant
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Gujarat Maternity Assistance Scheme Labour

गुजरात स्कीम Photograph: (Gemini)

गुजरात वेलफेयर बोर्ड द्वारा श्रम, कौशल विकास एवं रोजगार विभाग के अंतर्गत मातृत्व सहायता योजना शुरू की गई है. यह योजना गुजरात सरकार की महत्वपूर्ण पहल है, जिसका उद्देश्य संगठित क्षेत्र में कार्यरत महिला श्रमिकों और श्रमिकों की पत्नियों को मातृत्व अवधि के दौरान आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना है. गर्भावस्था और प्रसव के समय बढ़ने वाले स्वास्थ्य संबंधी खर्चों को ध्यान में रखते हुए यह सहायता दी जाती है.

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योजना के अंतर्गत लाभ

इस योजना के तहत पात्र महिला श्रमिक या श्रमिक की पत्नी को ₹10,000 की एकमुश्त आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है. यह राशि स्वास्थ्य जांच, दवाइयों, पोषणयुक्त आहार और अन्य आवश्यक खर्चों के लिए उपयोग की जा सकती है. योजना का लाभ केवल एक ही प्रसव के लिए उपलब्ध कराया जाता है ताकि सहायता का वितरण व्यापक रूप से हो सके.

पात्रता शर्तें क्या हैं?

योजना का लाभ केवल गुजरात राज्य के संगठित क्षेत्र में कार्यरत श्रमिकों को दिया जाएगा. संबंधित श्रमिक का किसी फैक्ट्री, कंपनी या संगठन में कम से कम एक वर्ष का निरंतर कार्य अनुभव होना आवश्यक है. साथ ही श्रमिक का लेबर वेलफेयर फंड बोर्ड में जमा होना अनिवार्य है. आवेदन प्रसव की तिथि से एक वर्ष के भीतर करना होगा.

महत्वपूर्ण नियम क्या हैं? 

यदि जन्म प्रमाण पत्र में दर्ज गर्भवती महिला का नाम और बैंक पासबुक में दर्ज नाम में कोई अंतर पाया जाता है तो सहायता प्रदान नहीं की जाएगी. इसके अतिरिक्त आवेदन में दी गई जानकारी पूर्ण और सही होनी चाहिए, अन्यथा आवेदन निरस्त किया जा सकता है.

ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया

आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन है. आवेदक को Sanman Portal पर जाकर पंजीकरण करना होगा. आधार कार्ड नंबर, लेबर वेलफेयर फंड अकाउंट नंबर और अन्य विवरण दर्ज कर लॉगिन किया जाता है. इसके बाद योजना का चयन कर आवेदन फॉर्म भरना और आवश्यक दस्तावेज अपलोड करना अनिवार्य है. सफल सबमिशन के बाद आवेदन संख्या ईमेल के माध्यम से प्राप्त होती है.

आवश्यक दस्तावेज क्या क्या लगेंगे? 

आवेदन के लिए पासपोर्ट साइज फोटो, ठेकेदार द्वारा जारी पहचान पत्र, आधार कार्ड, लेबर वेलफेयर फंड अकाउंट नंबर, गर्भावस्था प्रमाण पत्र, बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र, बैंक पासबुक और बोनाफाइड सर्टिफिकेट आवश्यक हैं.

अंतिम निर्णय और अधिकार क्षेत्र

योजना के अंतर्गत सहायता प्रदान करने का अंतिम निर्णय वेलफेयर कमिश्नर के पास सुरक्षित है. इस योजना का प्रशासनिक अधिकार क्षेत्र Ahmedabad रहेगा. यह योजना श्रमिक परिवारों के सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है.

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