गुजरात में मातृत्व सहायता योजना, महिला श्रमिकों को मिलेगा 10,000 का लाभ

गुजरात श्रम कल्याण बोर्ड ने महिला श्रमिकों और श्रमिकों की पत्नियों के लिए मातृत्व सहायता योजना शुरू की है. इस योजना के तहत स्वास्थ्य जांच, दवाइयों और पौष्टिक आहार के खर्चों हेतु 10,000 रुपये की आर्थिक मदद दी जाएगी.

गुजरात श्रम कल्याण बोर्ड ने महिला श्रमिकों और श्रमिकों की पत्नियों के लिए मातृत्व सहायता योजना शुरू की है. इस योजना के तहत स्वास्थ्य जांच, दवाइयों और पौष्टिक आहार के खर्चों हेतु 10,000 रुपये की आर्थिक मदद दी जाएगी.

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Ravi Prashant
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Gujarat Scheme

गुजरात स्कीम Photograph: (Grok AI)

गुजरात सरकार के श्रम, कौशल विकास एवं रोजगार विभाग तथा गुजरात लेबर वेलफेयर बोर्ड ने महिला श्रमिकों और श्रमिकों की पत्नियों के लिए मातृत्व सहायता योजना की शुरुआत की है. इस योजना का उद्देश्य गर्भावस्था के दौरान होने वाले अतिरिक्त खर्चों में आर्थिक सहायता प्रदान करना है, ताकि समय पर स्वास्थ्य जांच, दवाइयां, पौष्टिक आहार और अन्य आवश्यक सेवाएं उपलब्ध हो सकें.

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केवल एक प्रसव पर मिलेगा लाभ?

योजना के तहत पात्र महिला श्रमिकों या श्रमिकों की पत्नियों को कुल 10,000 की वित्तीय सहायता दी जाएगी. यह राशि मातृत्व अवधि में होने वाले खर्चों को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी. योजना एक परिवार को केवल एक ही प्रसव हेतु उपलब्ध है, और यह सुनिश्चित किया गया है कि लाभ वास्तविक जरूरतमंद श्रमिक परिवारों तक पहुंचे.

इसके लिए यह भी अनिवार्य है कि लाभार्थी के दस्तावेजों विशेषकर जन्म प्रमाणपत्र और बैंक पासबुक में महिला का नाम समान होना चाहिए. अगर नाम में अंतर पाया गया, तो सहायता स्वीकृत नहीं की जाएगी.

कौन ले सकता है योजना का लाभ

इस योजना का लाभ गुजरात राज्य के संगठित क्षेत्र में कार्यरत श्रमिकों को मिलेगा. पात्रता के लिए निम्न शर्तें अनिवार्य हैं. श्रमिक कम से कम एक वर्ष से संबंधित कंपनी, संस्था या फैक्ट्री में निरंतर कार्यरत हो. श्रमिक की लेबर वेलफेयर फंड में राशि नियमित रूप से जमा की गई हो.

डिलीवरी की तारीख से एक वर्ष के भीतर आवेदन किया जाना आवश्यक है. सहायता केवल महिला श्रमिक या श्रमिक की पत्नी में से किसी एक को मिल सकती है. सरकार ने स्पष्ट किया है कि गलत या अधूरी जानकारी वाले आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे. अंतिम निर्णय वेलफेयर कमिश्नर, अहमदाबाद के अधिकार क्षेत्र में होगा.

संमन पोर्टल पर करना होगा आवेदन

मातृत्व सहायता योजना का आवेदन पूरी तरह ऑनलाइन प्रक्रिया पर आधारित है. आवेदक को संमन पोर्टल https://sanman.gujarat.gov.in/ पर जाकर ‘Citizen Login’ सेक्शन में स्वयं को रजिस्टर करना होगा. रजिस्ट्रेशन के दौरान आधार नंबर, उपयोगकर्ता प्रकार और लेबर वेलफेयर फंड अकाउंट नंबर दर्ज करना आवश्यक है. जानकारी सत्यापित होने के बाद आवेदक अपनी यूजर आईडी और पासवर्ड बनाकर आगे बढ़ सकता है.

लॉगिन करने के पश्चात आवेदक को योजना का चयन, निर्देश पढ़ना, आवेदन पत्र भरना और आवश्यक दस्तावेज़ अपलोड करने होते हैं. सफलतापूर्वक आवेदन जमा होने पर आवेदक के ईमेल पर आवेदन संख्या भेज दी जाती है.

डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेगा? 

  • पासपोर्ट साइज फोटो
  • ठेकेदार द्वारा जारी पहचान पत्र
  • श्रमिक का आधार कार्ड
  • लेबर वेलफेयर फंड खाता संख्या
  • गर्भावस्था का प्रमाण/चिकित्सा रिपोर्ट
  • बच्चे का जन्म प्रमाणपत्र
  • लाभार्थी का आधार कार्ड
  • बोनाफाइड प्रमाणपत्र
  • बैंक पासबुक/बैंक विवरण
  • आवश्यक होने पर अन्य अतिरिक्त दस्तावेज

योजना का उद्देश्य श्रमिक परिवारों को सुरक्षित और स्वस्थ मातृत्व सहायता प्रदान करना. सरकार का कहना है कि योजनाओं का लक्ष्य श्रमिक परिवारों को सामाजिक सुरक्षा के दायरे में लाना है. मातृत्व सहायता योजना से महिला श्रमिकों के स्वास्थ्य के साथ-साथ परिवार की आर्थिक स्थिरता को भी मजबूती मिलेगी.

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