सूरत में 3 साल की बच्ची से रेप और मर्डर के दोषी को सजा-ए-मौत
अनिल यादव ने सूरत के लिम्बायत इलाके में तीन साल की बच्ची के साथ पहले रेप किया था और बाद में उसकी हत्या कर दी थी. वारदात को अंजाम देकर वह फरार हो गया था.
नई दिल्ली:
गुजरात उच्च न्यायालय ने सूरत में तीन साल की बच्ची से रेप और मर्डर के दोषी को मौत की सजा सुनाई है. पिछले साल 14 अक्टूबर को बिहार राज्य के बक्सर के रहने वाले अनिल यादव ने इस घृणित वारदात को अंजाम दिया था. सूरत पुलिस ने बिहार से अनिल यादव को गिरफ्तार किया था. अनिल यादव ने सूरत के लिम्बायत इलाके में तीन साल की बच्ची के साथ पहले रेप किया था और बाद में उसकी हत्या कर दी थी. वारदात को अंजाम देकर वह फरार हो गया था.
Gujarat High Court pronounces death penalty for the convict in Surat rape and murder of a three-year-old girl. pic.twitter.com/HKRVkHAlW7
— ANI (@ANI) December 27, 2019
बिहार के बक्सर जिला के मनिया गांव निवासी अनिल यादव ने सूरत में 14 अक्टूबर की शाम को अपने पड़ोस में रहने वाली तीन साल की बच्ची का पहले अपहरण कर अपने कमरे में बंद कर दिया. रात में उसने अपने ही कमरे में बच्ची से रेप किया और फिर बाद में उसकी हत्या कर लाश को कमरे में ही एक बोरी में बंद कर छुपा दिया था. पुलिस ने बच्ची की लाश को उसके कमरे से बरामद किया था. बच्ची परिवार के साथ पहली मंजिल पर रहती थी और अनिल यादव भूतल यानी ग्राउंड फ्लोर पर रहता था.
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पुलिस के अनुसार, बच्ची के माता-पिता जब बच्ची को ढूंढ रहे थे तो खुद अनिल यादव भी बच्ची को ढूंढने में उनकी मदद कर रहा था, ताकि उस पर शक न हो. लेकिन पुलिस ने जैसे ही सोसायटी के आसपास के सीसीटीवी खंगाल ने शुरू किए तो वह वहां से फरार हो गया था.
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पॉक्सो स्पेशल कोर्ट ने सुनवाई के बाद 31 जुलाई को अनिल यादव को दोषी माना और उसे फांसी की सजा सुनाई थी. विशेष जांच टीम ने उसके खिलाफ चार्जशीट पेश की. सुनवाई पूरी होने के बाद कोर्ट ने उसे दोषी करार दिया था. अभियोजन पक्ष ने इस संगीन अपराध के लिए फांसी की सजा देने की मांग की थी. अब गुजरात हाई कोर्ट ने स्पेशल कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा है.
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