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CM Bhupendra Patel
गुजरात सरकार की सरदार पटेल आवास योजना के तहत गरीब और जरूरतमंद परिवारों को घर बनाने के लिए आर्थिक सहायता दी जा रही है. योजना का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर और कम आय वाले लोगों की किफायती आवास उपलब्ध करवाना है, जिससे उनका जीवन आसान हो सके.
गुजरात हाउसिंग बोर्ड (GHB) और गुजरात अर्बन डेवलपमेंट मिशन (GUDM) शहरी इलाकों में इस योजना को लागू कर रहे हैं. वहीं, गुजरात रूरल हाउसिंग कॉरपोरेशन (GRHC) ग्रामीण क्षेत्रों में इसकी जिम्मेदारी संभाल रही है. पात्र लाभार्थियों को योजना के तहत घर निर्माण के लिए सरकारी सब्सिडी दी जाती है. सरदार पटेल आवास योजना से गरीब परिवारों को पक्का मकान मिल रहा है, जिसमें बिजली, पानी और शौचालय जैसी बुनियादी सुविधाएं मिलती हैं. घर का मालिकाना हक मिलने की वजह से लोगों में सुरक्षा और आत्मविश्वास की भावना जागृत होती है.
योजना का लाभ कौन ले सकता है
ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे (BPL) जीवन यापन करने वाले परिवार, इस योजना का लाभ ले सकते हैं. आवेदक पहले किसी अन्य आवास योजना का लाभ ना ले रहा हो. जिन लोगों के पास सीमित कृषि भूमि है, वे भी इसका लाभ उठा सकते हैं. इस योजना का लाभ पति या फिर पत्नी कोई एक ही ले सकता है. इस योजना के लिए जीवन में एक बार ही अप्लाई किया जा सकता है.
गांव के मूल निवासियों को सरपंच से एक प्रमाण पत्र लेना होगा, जिसमें कहा गया हो कि उन्हें पहले किसी आवास योजना का लाभ नहीं मिला है. उनके या फिर उनकी पत्नी के नाम पर पहले से कोई आवास नहीं है.
योजना के लिए कैसे करें आवेदन
आवास योजना के लिए ऑफलाइन रूप से आवेदन किया जा सकता है. इच्छुक लोग आधिकारिक वेबसाइट से फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं. आवश्यक दस्तावेजों के साथ फॉर्म भरकर तालुका पंचायत या जिला पंचायत कार्यालय या फिर नजदीकी तालुका विस्तार अधिकारी को दे सकते हैं.
योजना के लिए ये दस्तावेज जरूरी
- बीपीएल प्रमाण पत्र
- आधार कार्ड या वोटर आईडी
- राशन कार्ड या बिजली बिल
- जमीन से जुड़े दस्तावेज
- सरपंच का प्रमाण पत्र
- आय से संबंधित दस्तावेज
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