CM भूपेंद्र पटेल ने गुजरात जनविश्वास विधेयक-2025 को बताया पारदर्शिता का ठोस कदम

राज्य के उद्योग मंत्री बलवंतसिंह राजपूत ने 15वीं गुजरात विधानसभा के 7वें सत्र के दूसरे दिन गुजरात जनविश्वास (प्रावधानों में संशोधन) विधेयक-2025 पेश किया. राज्य सरकार का यह विधेयक गुजरात सरकार के सरलता और पारदर्शिता की दिशा में ठोस कदम माना जा रहा है.

राज्य के उद्योग मंत्री बलवंतसिंह राजपूत ने 15वीं गुजरात विधानसभा के 7वें सत्र के दूसरे दिन गुजरात जनविश्वास (प्रावधानों में संशोधन) विधेयक-2025 पेश किया. राज्य सरकार का यह विधेयक गुजरात सरकार के सरलता और पारदर्शिता की दिशा में ठोस कदम माना जा रहा है.

author-image
Mohit Sharma
New Update
CM Bhupendra Patel

CM Bhupendra Patel Photograph: (Social Media)

गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने राज्य के विकास के लिए एक बड़ा कदम उठाया है. उनका यह कदम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन के अनुसार विकसित भारत@2047 की दिशा में भी महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है.  इसके साथ ही पॉलिसी ड्रिवन गवर्नेंस और वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट आज दुनियाभर के निवेशकों के लिए पहली पसंद बना हुआ है. जबकि राज्य सरकार का उद्देश्य ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को गति देकर अर्निंग वेल लिविंग वेल की सपने को साकार करना है. 

Advertisment

उद्योग मंत्री बलवंतसिंह राजपूत ने दी जानकारी

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि राज्य के उद्योग मंत्री बलवंतसिंह राजपूत ने 15वीं गुजरात विधानसभा के 7वें सत्र के दूसरे दिन गुजरात जनविश्वास (प्रावधानों में संशोधन) विधेयक-2025 पेश किया. राज्य सरकार का यह विधेयक गुजरात सरकार के सरलता और पारदर्शिता की दिशा में ठोस कदम माना जा रहा है. इसके साथ ही यह विधेयक राज्य में लॉ एंड ऑर्डर को सरल कर डिजिटलाइज्ड कर व्यापार को सरल तो करेगा ही, जीवन जीने के ढ़ंग को भी सुविधाजनक बनाएगा. बताया जा रहा है कि इससे न्यायपालिका पर से बोझ भी काफी हद तक हट सकेगा. इस दौरान मंत्री बलवंतसिंह राजपूत ने कहा कि किसी भी राष्ट्र में डेवलपमेंट के लिए स्टेबल पॉलिसीज व फ्रेंडली बिजनेस माहौल होना बेहद जरूरी है. उन्होंने कहा कि पीएम मोदी की लीडरशिप में केंद्र सरकार ने हमेशा कानूनों को आधुनिक, लचीला, लोगों के लिए उपयुक्त और विश्वसनीय बनाने का काम किया है. 

कानूनों में किया सुधार

मंत्री बलवंतसिंह राजपूत ने कहा कि इस बिल में कानूनों और नियमों में सुझाए गए सुधारों के चलते कम गंभीर भूलों के लिए कैद की सजा को हटा दिए है (जहां तक संभव हो). इसके स्थान पर जुर्माना यानी आर्थिक दंड के प्रावधान किए हैं. उन्होंने इस दौरान अपराधमुक्त किए गए 516 प्रावधानों का विवरण भी दिया. उन्होंने कहा कि कैद की धारा एक प्रावधान में है, जिसको हटाने का काम किया जा रहा है. जबकि 17 प्रावधानों में कैद को जुर्माने में बदला जा रहा है. 

CM Bhupendra Patel Gujrat CM BHUPENDRA PATEL
Advertisment