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गुजरात सरकार स्कीम Photograph: (Grok Ai)
गुजरात में सब्जी उत्पादक किसानों के लिए एक महत्वपूर्ण पहल के तहत Agriculture and Co-operation Department, Government of Gujarat ने “Assistance in Trellise Mandap for Cultivation of Vegetable Crops” योजना लागू की है. इस योजना का उद्देश्य सब्जी फसलों की वैज्ञानिक और संरचित खेती को प्रोत्साहित करना है, जिससे किसानों की आय और उत्पादकता दोनों में वृद्धि हो सके.
योजना का उद्देश्य और महत्व
ट्रेलिस प्रणाली पर उगाई जाने वाली सब्जियां जैसे लौकी, करेला, तोरई और खीरा बेहतर वायु संचार, कम रोग और अधिक उत्पादन देती हैं. मंडप पद्धति से फसल की आयु बढ़ती है और गुणवत्ता भी सुधरती है. यह योजना टिकाऊ खेती की दिशा में एक मजबूत कदम मानी जा रही है.
वित्तीय सहायता का डिटेल्स
योजना के अंतर्गत विभिन्न वर्गों के किसानों को अलग-अलग दरों पर सहायता प्रदान की जाती है. सामान्य किसानों को यूनिट लागत का 50 प्रतिशत या अधिकतम ₹80,000 प्रति हेक्टेयर सहायता मिलती है. अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति किसानों के लिए यह सहायता 75 प्रतिशत या ₹1,20,000 प्रति हेक्टेयर तक है. देविपूजक वर्ग के किसानों को 90 प्रतिशत लागत या ₹46,800 प्रति हेक्टेयर की सहायता दी जाती है.
इनपुट सपोर्ट और तकनीकी मानक
प्रति हेक्टेयर 1,600 लकड़ी या बांस के सपोर्ट और 400 किलोग्राम जीआई वायर या प्लास्टिक वायर का प्रावधान है. अनुशंसित पौध दूरी लगभग 2.5 x 2.5 मीटर रखी गई है, जिससे पौधों को पर्याप्त स्थान और पोषण मिल सके.
क्षेत्र सीमा और वैधता
इस योजना के अंतर्गत एक खाता धारक अधिकतम 2.00 हेक्टेयर क्षेत्र के लिए सहायता प्राप्त कर सकता है. योजना की वैधता अवधि 3 वर्ष निर्धारित की गई है, जिससे किसान दीर्घकालिक लाभ उठा सकें.
पात्रता शर्तें क्या है?
आवेदक का किसान होना अनिवार्य है. वह गुजरात का निवासी होना चाहिए और सक्रिय रूप से सब्जी खेती में संलग्न होना चाहिए. साथ ही, किसान को ट्रेलिस मंडप निर्माण के लिए तैयार होना आवश्यक है.
आवेदन प्रक्रिया क्या है?
आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन है. किसान I-Khedut Portal पर जाकर पंजीकरण कर सकते हैं. पंजीकरण के बाद लॉगिन कर कृषि योजनाओं में इस योजना का चयन कर नया आवेदन किया जा सकता है. आवेदन की पुष्टि के बाद उसका प्रिंटआउट सुरक्षित रखना आवश्यक है.
आवश्यक दस्तावेज क्या है?
आवेदन के समय 7/12 प्रमाणपत्र, आधार कार्ड और बैंक पासबुक या रद्द चेक प्रस्तुत करना अनिवार्य है. यह योजना गुजरात के सब्जी किसानों के लिए आधुनिक खेती तकनीकों को अपनाने और आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में एक प्रभावी कदम साबित हो रही है.
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