गोवा के मुख्यमंत्री ने 9-23 मई तक कर्फ्यू की घोषणा की

मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने कहा, "संबंधित जिला कलेक्टरों द्वारा शनिवार शाम एक विस्तृत आदेश जारी किया जाएगा."

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Ritika Shree
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Goa Government

Goa CM( Photo Credit : न्यूज नेशन)

मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने शुक्रवार को कहा, गोवा में 9 मई से 23 मई तक राज्य स्तरीय कर्फ्यू लगाया जाएगा. कोविड चेन को तोड़ने के लिए लोगों से अधिक से अधिक घर के अंदर रहने का आग्रह किया है. किराने की दुकानों सहित आवश्यक वस्तुओं की बिक्री करने वाले स्टोर सुबह 7 बजे से दोपहर 1 बजे तक खुले रहने दिए जाएंगे. कर्फ्यू की अवधि के दौरान मेडिकल स्टोर भी कार्यात्मक होंगे और रेस्तरां रसोई को सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक खुले रहने की अनुमति होगी. सावंत ने कहा, "संबंधित जिला कलेक्टरों द्वारा शनिवार शाम एक विस्तृत आदेश जारी किया जाएगा." लॉकडाउन के बीच अंतर के बारे में पूछे जाने पर, जिसे इंडस्ट्री मालिकों और यात्रा और पर्यटन इंडस्ट्री के हितधारकों और राज्य स्तर के कर्फ्यू की मांग की गई है जिसे वह 9 मई से लागू करने की योजना बना रहा है, उन्होंने कहा दोनों (लॉकडाउन और कर्फ्यू) का मतलब एक ही है. सावंत ने कहा, अगर कोई कर्फ्यू के दौरान सड़कों पर घूमता हुआ दिखाई देता है, तो पुलिस दंडात्मक धाराओं के तहत कार्रवाई करेगी. किसी को भी अनावश्यक रूप से घर से बाहर नहीं जाना चाहिए.

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सावंत ने कहा कि राज्य प्रशासन कर्फ्यू की अवधि के दौरान भी शादियों की अनुमति नहीं देगी. शादियों को सुपर स्प्रेडर इवेंट्स कहा जाता है. उन्होंने यह भी कहा कि राज्य सरकार तीसरी कोविड लहर से निपटने के लिए बुनियादी ढांचा तैयार कर रही है. विपक्ष ने राज्य स्तर के कर्फ्यू की घोषणा को बातों की सेवा बताया. विपक्ष के नेता दिगंबर कामत ने कहा, "गोवा को बड़े उपायों की जरूरत है, बातों की सेवा नहीं होगी. संख्या बढ़ रही है और लोग मर रहे हैं. गोवा कोविड आपातकाल में है."

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कोरोना वायरस महामारी की दूसरी लहर ने देशभर में हाहाकार मचाया हुआ है. वायरस की चपेट में आने से जहां रोजाना संक्रमितों की संख्या बढ़ती जा रही है तो वहीं दूसरी ओर मरने वालों की संख्या भी बढ़ रही है. देशभर के राज्यों में कही संपूर्ण लॉकडाउन तो कही कर्फ्यु चल रही है. सरकार की ओर से कोरोना टीकाकरण को लेकर अभियान चलाया जा रहा है. मौजूदा समय में देश में 18 साल से ऊपर के लोगों को वैक्सीन लगाई जा रही है.

HIGHLIGHTS

  • किराने की दुकानों सहित आवश्यक वस्तुओं की बिक्री करने वाले स्टोर सुबह 7 बजे से दोपहर 1 बजे तक खुले रहेंगी
  • अगर कोई कर्फ्यू के दौरान सड़कों पर घूमता हुआ दिखाई देता है, तो पुलिस दंडात्मक धाराओं के तहत कार्रवाई करेगी

Source : IANS/News Nation Bureau

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