DUSU Election: दिल्ली HC का बड़ा फैसला, वोटों की गिनती पर लगाई रोक, रिजल्ट के लिए पूरी करनी होगी ये शर्त

DUSU Election: दिल्ली हाई कोर्ट ने आदेश दिया कि डूसू चुनाव पर रोक नहीं है, लेकिन चुनावों की वोटों की गिनती की प्रक्रिया पर रोक लगा दी है. अब रिजल्ट के लिए कैंडिडेट्स को ये शर्त पूरी करनी होगी.

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Ajay Bhartia
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DUSU Election: दिल्ली HC का बड़ा फैसला, वोटों की गिनती पर लगाई रोक, रिजल्ट के लिए पूरी करनी होगी ये शर्त

DUSU Election: दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्र संघ (डूसू) चुनाव 2024 को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट का आज यानी गुरुवार को बड़ा फैसला आया है. एक याचिका पर सुनाई करते हुए हाई कोर्ट ने आदेश दिया कि डूसू चुनाव पर रोक नहीं है, लेकिन चुनावों की वोटों की गिनती की प्रक्रिया पर रोक लगा दी है. ये रोक तब तक जारी रहेगी जब तक हाई कोर्ट संतुष्ट नहीं हो जाता कि सार्वजनिक संपत्तियों और स्थानों से पोस्टर, स्प्रेपेंट्स और वॉल पेंटिंग्स हटा दिए गए हैं. ऐसे में चुनाव में शामिल कैंडिडेट्स को रिजल्ट के लिए इस शर्त को पूरा करना ही होगा.

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किस बेंच ने किया ये आदेश

चीफ जस्टिस (मनोनीत) जस्टिस मनमोहन और जस्टिस तुषार राव गेडेला की डिविजन बेंच ने ये आदेश दिया है. कोर्ट के आदेश के अनुसार, चुनाव (DUSU election news) बाद सार्वजनिक स्थानों से पोस्टर और बैनर हटाने होंगे. जब तक ऐसा नहीं होता तब तक डीयू छात्र संघ चुनाव की मतगणना पर रोक रहेगी. बता दें कि डूसू चुनाव के लिए कल यानी शुक्रवार को वोटिंग होनी है, जिसकी मतगणना 28 सितंबर (Dusu Election Result Date) को होनी थी, लेकिन कोर्ट के आदेश के बाद सार्वजनिक स्थानों और इमारतों से पोस्टर, बैनर, और वॉल पेंटिंग्स हटाए जाने तक इस पर रोक जारी रहेगी.

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पोस्टर-बैनर से जुड़ा है विवाद

दिल्ली हाईकोर्ट ने ये रोक उम्मीदवारों द्वारा सार्वजनिक संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने और तोड़फोड़ करने के मामले में लगाई है. दरअसल, इसको लेकर दिल्ली हाईकोर्ट मेें एक याचिका दायर की गई थी. कोर्ट ने आदेश दिया, ‘यह न्यायालय निर्देश देता है कि चुनाव (Delhi University Student Union Election) प्रक्रिया आगे बढ़ सकती है, लेकिन दिल्ली यूनिवर्सिटी या कॉलेजों के चुनावों की मतगणना तब तक नहीं की जाएगी, जब तक कि कोर्ट को संतुष्टि नहीं हो जाती कि पोस्टर, होर्डिंग, भित्तिचित्र, स्प्रेपेंट हटा दिए गए हैं और सार्वजनिक संपत्तियों को बहाल कर दिया गया है.’

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