आदेश के बाद भी मुआवजा क्यों नहीं बढ़ा? सीईओ समेत कई अफसरों को अवमानना नोटिस
सुप्रीम कोर्ट ने ग्रेटर नोएडा के सीईओ नरेंद्र भूषण, प्रिंसिपल सेक्रेटरी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट यूपी राजेश कुमार सिंह और गौतमबुद्ध नगर के एडिशनल डिस्ट्रिक मजिस्ट्रेट (भू अधिग्रहण) बलराम सिंह को अवमानना नोटिस जारी किया है.
नई दिल्ली:
सुप्रीम कोर्ट ने ग्रेटर नोएडा के सीईओ नरेंद्र भूषण, प्रिंसिपल सेक्रेटरी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट यूपी राजेश कुमार सिंह और गौतमबुद्ध नगर के एडिशनल डिस्ट्रिक मजिस्ट्रेट (भू अधिग्रहण) बलराम सिंह को अवमानना नोटिस जारी किया है. ये नोटिस भूस्वामी किसानों की ओर से दाखिल अवमानना याचिका पर जारी किए गए हैं. याचिका में कहा गया है कि भूस्वामी किसानों को अधिग्रहित भूमि का बढ़ा मुआवजा देने के आदेश का पालन नहीं हुआ है, इसलिए अवमानना कार्यवाही की जाए.
गौतमबुद्ध नगर के एच्छर गांव के रहने वाले 13 भूस्वामी किसानों ने 65 रुपये की दर से बढ़ा मुआवजा देने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन न करने पर अवमानना याचिका दाखिल कर तीनों अधिकारियों को पार्टी बनाया था. आपको बता दें कि यूपी सरकार ने ग्रेटर नोएडा के कासना, गूजरपुर और हल्डोना गांव की करीब 534 एकड़ जमीन 1989 में अधिगृहित की थी. अधिग्रहण के समय यह जमीन बुलंदशहर जिले में आती थी, अब ग्रेटर नोएडा में आ गई है. कासना गांव के भूस्वामियों को 65 रुपये प्रति वर्ग गज के हिसाब से मुआवजा मिला था, जबकि एछर गांव के भूस्वामियों को 39 रुपये प्रति वर्ग गज के हिसाब से.
एच्छर के भूस्वामियों की कासना के बराबर मुआवजा दिलाने की मांग पर सुप्रीम कोर्ट ने 16 जुलाई 2021 को आदेश दिए थे. एच्छर के याचिकाकर्ता भूस्वामियों को भी 65 रुपये प्रति वर्गगज की दर से मुआवजा देने का आदेश दिया था.
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