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राजद्रोह मामला : कन्हैया पर मुकदमा चलाने की मंजूरी के लिए दिल्ली पुलिस को मिले दो महीने

मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट पुरूषोत्तम पाठक ने पुलिस को सुनवाई की अगली तारीख 19 फरवरी तक जरूरी मंजूरी लेने का निर्देश दिया.

Updated on: 11 Dec 2019, 07:46 PM

दिल्ली:

यहां की एक अदालत ने राजद्रोह मामले में जवाहरलाल नेहरू छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष कन्हैया कुमार और अन्य पर मुकदमा चलाने के लिए जरूरी मंजूरी हासिल करने के वास्ते दिल्ली पुलिस को बुधवार को दो महीने का और समय दिया. मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट पुरूषोत्तम पाठक ने पुलिस को सुनवाई की अगली तारीख 19 फरवरी तक जरूरी मंजूरी लेने का निर्देश दिया. अदालत ने यह निर्देश तब जारी किया, जब पुलिस ने बताया कि उसे मंजूरी अब तक नहीं मिली है क्योंकि फाइल दिल्ली सरकार के गृह विभाग में लंबित है.

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पुलिस ने 14 जनवरी को कन्हैया और विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र उमर खालिद तथा अनिर्बान भट्टाचार्य सहित अन्य के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल करते हुए कहा था कि उन्होंने कैंपस में नौ फरवरी 2016 को जुलूस का नेतृत्व किया और एक कार्यक्रम के दौरान देश विरोधी नारों का समर्थन किया.

पूर्व में अदालत ने मामले में कन्हैया और अन्य आरोपियों पर मुकदमा चलाने के लिए जरूरी मंजूरी लेने को लेकर तीन हफ्ते का समय देते हुए पुलिस को निर्देश दिया था कि वह संबंधित अधिकारियों को प्रक्रिया में तेजी लाने को कहे .